शहरवासियों को राहत, एक साथ प्रापर्टी टैक्स भरने पर मिलेगी 25 फीसद की छूट
पिछले दो सालों से कोरोना संकट है। ऐसे में लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। यहीं कारण है कि स्थानीय शहरी निकाय विभाग द्वारा प्रापर्टी टैक्स भरने में छूट भी दी जा रही थी।
विनोद कुमार, फतेहाबाद :
पिछले दो सालों से कोरोना संकट है। ऐसे में लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। यहीं कारण है कि स्थानीय शहरी निकाय विभाग द्वारा प्रापर्टी टैक्स भरने में छूट भी दी जा रही थी। लेकिन पिछले एक महीने से यह छूट बंद कर दी थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने फिर पत्र जारी कर यह छूट जारी रखने के आदेश दिए है। जिन लोगों ने छूट की अवधि खत्म होने के दौरान राशि भरी थी उनका एरिया भी छूट राशि के साथ वापस आ जाएगा। ऐसे में हर किसी को इस छूट का लाभ मिलेगा। सबसे अधिक छूट उन लोगों को दी है जो पिछले 10 सालों से प्रापर्टी टैक्स नहीं भर रहे है। ऐसे में लोगों को एक साथ पैमेंट भरनी होगी और उन्हें 25 फीसद तक की छूट मिलेगी। वहीं रूटीन में पैमेंट करने वालों को 10 फीसद की छूट मिलेगी। अगर कोई आनलाइन पैमेंट करता है तो उसे भी 5 फीसद अतिरिक्त छूट मिलेगी। स्थानीय शहरी निकाय विभाग ने जो पत्र जारी किया है उसके अनुसार यह छूट 30 सितंबर तक है। शहरवासियों की तरफ बकाया पड़ा 18 करोड़ रुपये का प्रापर्टी टैक्स
फतेहाबाद शहरवासियों में अगर प्रापर्टी टैक्स बकाये की बात करे तो यह राशि 18 करोड़ रुपये के करीब है। इनमें से 9 करोड़ रुपये तो सरकारी भवनों का प्रापर्टी टैक्स है। ऐसे में अगर नगरपरिषद की तरफ से भविष्य में कोई कार्रवाई की जाती है तो बड़ी संख्या में राशि मिल सकती है जिससे पूरे शहर का विकास हो सकता है। लेकिन सरकारी भवन होने के कारण नप की तरफ से किसी प्रकार का आज तक नोटिस भी नहीं दिया गया है। लेकिन अब नप अधिकारी दावा अवश्य कर रहे है कि सरकारी भवनों की तरफ जो भी प्रापर्टी टैक्स बकाया पड़ा है उसकी वसूली की जाएगी। यह मिलेगी छूट
प्रापर्टी टैक्स भरने के लिए 10 से 25 फीसद तक की छूट मिली है। कोरोना संकट में स्कूल, कालेज व अस्पताल संचालकों को हाउस टैक्स के लिए 100 फीसद तक की छूट दी गई। प्रापर्टी टैक्स अदा करने वाले लोगों को 10 फीसद छूट दी गई है। इसके अलावा कोई पेमेंट डिजिटल तरीके से करता है तो उसे अतिरिक्त पांच फीसद की छूट मिलेगी। प्रापर्टी मालिकों को जिन्होंने पिछले तीन सालों में समय पर अपना टैक्स भरा है विभाग ने उन्हें 10 प्रतिशत नियमित छूट के साथ-साथ 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी देगा। प्रापर्टी मालिक जो 2010-11 से लेकर 2019-20 तक का प्रापर्टी टैक्स एक साथ अदा करता है तो उन्हें 25 फीसद तक की छूट मिलेगी। आंकड़ों पर नजर
फतेहाबाद नगर परिषद सीमा में कुल आवासीय : 13140
खाली पड़े प्लाट : 2427
शैक्षणिक संस्थान : 188
मिस्क प्रापर्टी : 2024
कर्मिशल प्रापर्टी : 4031
औद्योगिक : 123
स्पेशल श्रेणी : 489
कृषि योग भूमि : 1541
अन्य प्रापर्टी : 489
फतेहाबाद में बकाया पड़ा प्रापर्टी टैक्स : 18 करोड़
सरकारी भवनों का बकाया पड़ा टैक्स : 9 करोड़
सरकार की इस छूट का फायदा उठाना चाहिए। अगर पिछले कई सालों से रूटीन में प्रापर्टी टैक्स भर रहा है तो उसे 10 फीसद की छूट है। वहीं अगर कोई आनलाइन पैमेंट करता है तो उसे पांच फीसद अतिरिक्त छूट मिलेगी। अगर पिछले नौ सालों का बकाया पड़ा है और एक साथ भरना चाहता है तो उसे 25 फीसद की छूट मिलेगी। ऐसे में शहरवासियों से अपील है कि वो जल्द से जल्द प्रापर्टी टैक्स जमा करवाए। प्रापर्टी टैक्स न भरने वालों पर आगामी दिनों में कार्रवाई की जाएगी।
अरविद बाल्यान, ईओ नगरपरिषद फतेहाबाद।