अब वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र में कुत्ते पालने वालों पर होगी कार्रवाई

वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र में अब कुत्ते पालने वाले लोगों पर कार

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Jan 2019 10:52 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jan 2019 10:52 PM (IST)
अब वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र में कुत्ते पालने वालों पर होगी कार्रवाई
अब वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र में कुत्ते पालने वालों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र में अब कुत्ते पालने वाले लोगों पर कार्रवाई को लेकर विभाग गंभीर हो गया है। इसके लिए वहां के लोगों को नोटिस देने भी शुरू कर दिए। नोटिस के अनुसार किसी पालतू कुत्ते ने वन्य प्राणी को मार दिया है तो उसके मालिक पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई होगी। जिसमें 10 साल की सजा तक हो सकती है। इसके अलावा किसी के व्यक्ति के पास फिलहाल पालतू कुत्ता हैं तो उसकी सूचना भी विभाग को फोटो समेत दे। पालतू कुत्ता न होने के बाद भी सूचना देनी जरूरी है कि उनके पास किसी प्रकार का पालतू कुत्ता नहीं है।

दरअसल, दैनिक जागरण ने 15 जनवरी के अंक में संकट की बाड़बंदी में फंसकर जा रही काले हिरणों की जान शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। बाड़बंदी के चलते पिछले एक साल में कुत्ते 64 हिरणों को मार चुके हैं। इसके बाद वन्य प्राणी विभाग के अधिकारी संजीदा हुए। उन्होंने वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को नोटिस जारी करने शुरू कर दी। अब तक वन्य प्राणी विभाग के अधिकारी 200 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर चुका है। जिसमें लोगों का कहा गया है कि वे अपने कुत्तों के संबंधित जानकारी बीघड़ रोड पर स्थित वन्य प्राणी विभाग में दे। यदि लोगों के पालतू कुत्ते है तो वे उसे अपने घरों में ही रखे, न ही वन्य जीवों के पीछे दौड़ाए, यदि किसी भी पालतू कुत्ते ने वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया तो उसकी कार्रवाई कुत्ते के मालिक पर होगी।

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जिले के वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। जिसमें लोगों से कुत्तों के बाबत रिपोर्ट मांगी गई है। यदि किसी पालतू कुत्ते ने वन्य जीव को मारा या नुकसान पहुंचाया तो उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। नोटिस में अपने स्पष्ट लिखा है कि कुत्ते के मालिक के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

- जय¨वद्र नेहरा, इंस्पेक्टर, वन्य प्राणी विभाग।

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