हत्या के दोषी को उम्रकैद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार जैन की अदालत ने हत्या व शव क
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार जैन की अदालत ने हत्या व शव को खुर्द बुर्द के मामले आरोपित युवक को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद व 70 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। टोहाना सदर पुलिस ने 9 अक्टूबर 2017 को जींद के कालवन निवासी मृतक के पिता सूबे ¨सह की शिकायत पर गांव के ही वजीर ¨सह उर्फ काला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था। सूबे ¨सह ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह और उसका लड़का भगवान ¨सह व संदीप कुमार गर्ल्स स्कूल टोहाना के पास रोहित सैनी की दुकान पर बैठे थे।
इसी दौरान वजीर ¨सह बाइक पर वहां आया और उसके बेटे भगवान ¨सह को यह कहकर अपने साथ ले गया कि बापड़ में कुछ काम से जाना है, लेकिन इसके बाद उसका बेटा वापस नहीं आया। बाद में उसके बेटे का शव गांव नंगल एरिया में पिरथला ब्रिज नहर से बरामद हुआ। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। सूबे ¨सह ने बताया कि वजीर आदि के साथ उसके बेटे का कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था और इसी के चलते वजीर ने उसके बेटे की पीट-पीटकर हत्या कर शव को नहर में फैंक दिया।