शहर में 23 जगह लगे अवैध होर्डिग्स व पोस्टर, नप ने जारी किया नोटिस

जागरण संवाददाता फतेहाबाद बिना अनुमति होर्डिग्स लगाकर शहर की सुंदरता बिगाड़ने वालों

By JagranEdited By: Publish:Fri, 11 Oct 2019 12:23 AM (IST) Updated:Fri, 11 Oct 2019 06:18 AM (IST)
शहर में 23 जगह लगे अवैध होर्डिग्स व पोस्टर, नप ने जारी किया नोटिस
शहर में 23 जगह लगे अवैध होर्डिग्स व पोस्टर, नप ने जारी किया नोटिस

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : बिना अनुमति होर्डिग्स लगाकर शहर की सुंदरता बिगाड़ने वालों पर नगरपरिषद ने डंडा डंडा चलाना शुरू कर दिया है। दो दिन कर्मचारियों ने शहर में निरीक्षण किया और फोटो खींचकर रिकॉर्ड भी बनाया कि किन लोगों ने अवैध होर्डिग्स लगा रखे है। दो दिनों के अंदर 23 ऐसे लोगों का चयन किया है जिन्होंने शहर के अंदर सैकड़ों की संख्या में पोस्टर व होर्डिग्स लगा रखे है। नगरपरिषद के अधिकारियों ने इन लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। पांच दिन का समय भी दिया है कि अगर जल्द ही इन पोस्टरों को नहीं हटवाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पिछले कुछ दिनों से दुकानदार, शिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचने वाले दुकानदार शहर में जगह जगह अवैध होर्डिग्स व पोस्टर लगा दिए है। जिससे शहर की सुंदरता खराब हो रही थी। नगरपरिषद के अधिकारियों ने निरीक्षण किया तो सबसे पहले इन पोस्टरों की संख्या पता करने के आदेश दिए।

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23 लोगों को भेजा नोटिस

पिछले दो दिनों से सेनेटरी अधिकारी सहित अनेक कर्मचारी शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान 23 लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने शहर में सैकड़ों की संख्या में पोस्टर चस्पा रखे है। ये पोस्टर पुराने बस स्टैंड, सरकारी भवनों की दीवार के अलावा स्ट्रीट लाइट के पोल सहित अनेक जगह होर्डिग्स लगा रखे थे। पोस्टर ने नाम व मोबाइल नंबर भी लिया गया। इन सभी लोगों को नोटिस भेज दिया गया है।

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सजा का क्या यह है प्रावधान

नियम के अनुसार अगर दुकानदार नोटिस के बाद अपने पोस्टर या होर्डिग्स नहीं हटाता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। अगर जुर्माना नहीं भरता है तो नप अधिकारी इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाती है। कोर्ट कम से कम छह माह की सजा भी सुना सकती है। ऐसे में जिन लोगों ने पोस्टर लगाए है उन्हें जल्द से जल्द इन्हें हटाना होगा।

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शहर में 23 लोगों को चिह्नित किया गया है जिन्होंने शहर में अवैध तरीके से होर्डिग्स व पोस्टर लगा रखे थे। इन्हें नोटिस भेज दिया गया है। अगर पांच दिन के अंदर नहीं हटाते तो जुर्माना लगाया जाएगा। अगर फिर भी नहीं भरते है तो कोर्ट में मामला पहुंच जाएगा।

अमित कौशिक,

कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद, फतेहाबाद।

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