प्राइवेट की तरह सरकारी स्कूल की छात्राओं को मिलेगी परिवहन सुविधा, शिक्षा विभाग देगा खर्च

प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में पढ़ने

By JagranEdited By: Publish:Mon, 17 Sep 2018 10:53 PM (IST) Updated:Mon, 17 Sep 2018 10:53 PM (IST)
प्राइवेट की तरह सरकारी स्कूल की छात्राओं को मिलेगी परिवहन सुविधा, शिक्षा विभाग देगा खर्च
प्राइवेट की तरह सरकारी स्कूल की छात्राओं को मिलेगी परिवहन सुविधा, शिक्षा विभाग देगा खर्च

मुकेश खुराना, फतेहाबाद

प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को अब परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। छात्राओं को घर से लेकर जाने व छोड़कर आने की जिम्मेदारी होगी। 16 किलोमीटर तक छात्राएं अपना ऐच्छिक संकाय पढ़ने के लिए संबंधित स्कूल में जा सकेंगी। गांव में विज्ञान जैसे संकाय या फिर आठवीं के बाद स्कूल न होने के चलते ये कदम उठाया है। शिक्षा विभाग छात्रा के बैंक खाते में हर महीने परिवहन पर होने वाला खर्च डालेगा। जिन छात्राओ को साइकिल मिल चुकी है, उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर रिपोर्ट मांगी है। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत शिक्षा विभाग छात्रा को चार रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च देगा। शिक्षा विभाग की योजना के मुताबिक कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की स्थापना की जगह विद्यार्थियों को निशुल्क यातायात सुविधा जाएगी। योजना से छात्राएं शहर जाकर विज्ञान संकाय पढ़ सकेगी। छात्राओं को गांव से विद्यालय और विद्यालय से गांव तक लाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिसका भुगतान शिक्षा विभाग खुद करेगा।

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इन्हें मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिनके गांव में तीन किलोमीटर के दायरे में कक्षा आठवीं से ऊपर सरकारी स्कूल नहीं है। इसके अलावा ऐसी छात्राएं जिनके गांव में ग्याहरवीं में विज्ञान संकाय नहीं है और इसके अलावा ऐसा संकाय जो उनके गांव के स्कूल में नहीं है। जिन छात्राओं को निशुल्क साइकिल का लाभ मिल गया है वे इसका पात्र नहीं होगी।

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शिक्षा विभाग करेगा भुगतान

छात्राओं को परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ प्रति सवारी प्रति किलोमीटर प्रतिदिन के मुताबिक मिलेगा। विभाग चार रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करेगा। शिक्षा विभाग 16 किलोमीटर जिसमें अप व डाऊन शामिल है। इसका भुगतान करेगा। इसके अलावा इस योजना का लाभ के लिए छात्रा की स्कूल में उपस्थिति 60 फीसद होनी चाहिए। अगर कम होती है तो छात्रा उस माह में लाभ नहीं ले सकेगी। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना में आटो रिक्शा, कार, वैन, सूमो, जीप, मैक्सी कैब, वैन, मिनी बस आदि को शामिल किया जाएगा।

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शिक्षा विभाग की तरफ से परिवहन सुरक्षा योजना की शुरूआत की जा रही है। छात्रा के गांव में अगर स्कूल व संबंधित संकाय की सुविधा नहीं है तो वह शहर में आकर पढ़ सकेगी। परिवहन पर होने वाले खर्च का भुगतान शिक्षा विभाग करेगा। खंड शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर रिपोर्ट मांगी गई है।

-दयानंद सिहाग, जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद।

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