कर्मचारियों को अपने व्यवसाय चलाने के लिए मिलेगा लोन: एसडीएम
संवाद सहयोगी टोहाना एसडीएम नवीन कुमार ने बुधवार को एसडीएम कार्यालय में उप मंडल स्तरीय मैनुअल स्क्वीजिग कमेटी बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न मामलों की सुनवाई की।
संवाद सहयोगी, टोहाना :
एसडीएम नवीन कुमार ने बुधवार को एसडीएम कार्यालय में उप मंडल स्तरीय मैनुअल स्क्वीजिग कमेटी बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न मामलों की सुनवाई की।
बैठक के लिए निर्धारित एजेंडों पर विचार विमर्श और विभिन्न मामलों की सुनवाई की। एसडीएम ने कहा कि अत्याचार अधिनियम 2016 के तहत पीड़ित को निर्धारित मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें 50 प्रतिशत एफआइआर दर्ज होने पर, 25 प्रतिशत राशि चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तथा 25 प्रतिशत राशि न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर दिया जाने का प्रावधान है। कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उपमंडल टोहाना में इस स्कीम के तहत कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई को निषेध करता है तथा ऐसी कंपनी संस्थाएं जो ये कार्य करवाती हैं वे अधिनियम की धारा 23 (1) के तहत दोषी है। इस अधिनियम के तहत अपराध गैर जमानती हो जाता है तथा सेक्शन 6 के तहत दो साल की जेल हो सकती है। इसमें किसी भी जाति से संबंधित सफाई कर्मचारी या सेनेटरी कार्यकर्ता कवर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि किसी सफाई कर्मचारी की सीवर सफाई के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु वर्ष 1993 के बाद सीवर सफाई के तहत हुई है तथा इस सत्य को छिपाया गया है तो यह कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी। सभी प्रकार के सफाई कर्मचारियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से आसान शर्तो पर कर्ज दिलवाने की व्यवस्था, इस कार्य में लगे हुए सफाई कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना सुरक्षा औजार उपलब्ध करवाने तथा इस कार्य में लगे हुए सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच करने व उन्हें उचित प्रशिक्षण के लिए समय-समय पर कैंप लगाए जाने की व्यवस्था की जाए।
बैठक में डीएसपी बिरम सिंह, बीडीपीओ नरेन्द्र कुमार, हुकमचंद व समिति सदस्य मौजूद रहे।