बिजली निगम ने लागू की ब्याज माफी योजना, किश्तों में भर सकते है बिल
बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने ब्याज माफी योजना शुरू की है। यह योजना डिस्कनेक्टेड घरेलू उपभोक्ताओं ट्यूबवेल उपभोक्ताओं एचटी व एलटी उपभोक्ताओं पर लागू होगी। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के सभी डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं पर लागू है।
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने ब्याज माफी योजना शुरू की है। यह योजना डिस्कनेक्टेड घरेलू उपभोक्ताओं, ट्यूबवेल उपभोक्ताओं, एचटी व एलटी उपभोक्ताओं पर लागू होगी। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के सभी डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं पर लागू है। योजना उन सभी उपभोक्ताओं पर क्रियांवित की जाएगी जहां एमजीजेजी कार्य लागू किया गया है या पंचायत संकल्प के माध्यम से एमजीजेजी कार्य के लिए सहमति प्रदान कर दी गई है। यह योजना केवल उन उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जो उपरोक्त श्रेणियों में विफल रहे हैं, जिन्हें 30 जून 2021 तक डिस्कनेक्ट कर दिया गया था।
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सरचार्ज राशि में भी मिलेगी छूट
योजना के अनुसार 30 जून 2021 तक डिस्कनेक्ट किए गए उपभोक्ताओं की सरचार्ज राशि उन सभी आवेदकों के लिए रोक दी जाएगी, जो 30 नवंबर 2021 तक योजना का विकल्प चुनते हैं। वैकल्पिक रूप से डिस्कनेक्ट किए गए उपभोक्ता मूल राशि का 25 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं और शेष 75 प्रतिशत मूलधन का भुगतान 6 बिलिग किस्तों में करने का प्रावधान किया गया है। जिन उपभोक्ताओं के मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं वे इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। इस योजना के तहत पीडीसीओ मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, जहां विद्युत ऊर्जा की चोरी का मामला डिस्कनेक्शन के बाद दर्ज किया गया है और प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता बिजली निगम के उप मंडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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अनेक बिजली उपभोक्ताओं की तरफ बिल बकाया पड़ा है। कई बार वो समय पर बिल नहीं भर सकते है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए यह योजना शुरू की गई है। जिसमें ब्याज माफी के अलावा सरचार्ज में भी छूट मिलेगी। उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाए।
महावीर कौशिक, उपायुक्त, फतेहाबाद।