सावधान! त्योहारों में सेहत न बिगाड़ दे मिलावटी मिठाइयां

संवाद सूत्र जाखल त्योहारी सीजन चल रहा है। दो सप्ताह बाद दीपावली पर्व है। ऐसे में इन दिनों में

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Oct 2020 07:42 AM (IST) Updated:Thu, 29 Oct 2020 07:42 AM (IST)
सावधान! त्योहारों में सेहत न बिगाड़ दे मिलावटी मिठाइयां
सावधान! त्योहारों में सेहत न बिगाड़ दे मिलावटी मिठाइयां

संवाद सूत्र, जाखल :

त्योहारी सीजन चल रहा है। दो सप्ताह बाद दीपावली पर्व है। ऐसे में इन दिनों में मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है। त्योहारी सीजन मेंमिठाइयों का सेवन जरा संभलकर करें। ये अवश्य देख ले कि मिठाई कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई है। सरकार ने भी आमजन के स्वस्थ स्वास्थ्य के उद्देश्य से मिठाई विक्रेताओं को खुली मिठाइयों की ट्रे पर संबंधित मिठाई की मेन्यूफेक्चरिग एवं समाप्ति तिथि का स्पष्ट उल्लेख करने के आदेश जारी किए हैं। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है, परंतु जाखल व कुलां क्षेत्र में मिठाई विक्रेता इस व्यवस्था को लागू नहीं कर पाए हैं। भले ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी इस नियम की अवहेलना करने वालों विरुद्ध सख्त कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, परंतु एक माह बीतने को है कि जिम्मेदार अफसर अभी तक इस नियम को अनिवार्य रूप से लागू कराने को संजीदा नहीं है। ऐसे में मिठाई उपभोक्ताओं को इसपर स्वयं ही ध्यान देना होगा। इस समय हर दिन मिठाई बिक्री की जा रही है, परंतु कोरोना संकट की इस घड़ी में एवं प्रशासनिक आदेशों के बावजूद अभी तक इस नियम का पालन न होना चितनीय विषय है।

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मिलावटी मिठाइयां बिक्री कर आमजन के स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़

क्षेत्र में लगभग सभी मिठाई दुकानदारों ने ऐसा नहीं किया है। नियम लागू होने पश्चात जांच के दौरान यदि एक्सपायरी तिथि वाली मिठाई अथवा गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई एवं भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन ये नियम तभी लागू हो सकता है जब अफसर सुस्ती त्यागें।

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क्या है कार्रवाई का प्रावधान

विभाग के अधिकारी यथापूर्व दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद पालना न करने पर चालान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता में खराबी की शिकायत मिलने पर नमूने संग्रहित किए जाते है। जिसे परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है। वहां नमूना यदि फेल पाया जाता है तो न्यायालय में चालान भेजा जाता है। प्रमाणित होने पर सजा का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उत्पादक मिस ब्रांड एवं अधोमानक पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी की अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। जिसमें लाखों रुपए जुर्माना वसूली का प्रावधान है।

------------------------- एक अक्टूबर से केंद्र सरकार की तरफ से ये नियम लागू करने के बाद सभी दुकानदारों को इस बारे में सूचित कर दिया गया था। इन दिनों जगह-जगह जाकर चेकिग अभियान भी चलाया जा रहा है। हालांकि अभियान के पहले चरण में दुकानदारों को इस नियम को लागू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो कार्रवाई की जाएगी।

सुरेंद्र पूनिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फतेहाबाद

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