कर्मचारियों का सत्याग्रह आंदोलन आज, उपायुक्त ने नियुक्त किए ड्यूटी मजिस्ट्रेट
जागरण संवाददाता फतेहाबाद जिलाधीश डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
जिलाधीश डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22(1) व 23(2) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ 9 अगस्त के कर्मचारियों के सत्याग्रह आंदोलन लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ओवरऑल इंचार्ज होंगे जबकि संबंधित उपमंडलाधीश अपने-अपने अधीनस्थ उपमंडल में कानून व्यवस्था देखेंगे।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने अपने कार्यालय के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि विभिन्न किसान संगठनों, सीटु व अन्य संगठनों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में 9 अगस्त को प्रस्तावित जिला मुख्यालय पर जेल भरो आंदोलन व ब्लॉक/ तहसील स्तर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। इस दौरान जिला फतेहाबाद में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।
जिलाधीश ने डीएसपी मुख्यालय सुभाष चंद्र के साथ तहसीलदार विजय कुमार को, डीएसपी दलजीत सिंह के साथ बीडीपीओ महेंद्र सिंह को, डीएसीपी यातायात सतेंद्र कुमार के साथ उप तहसीलदार राजेश गर्ग को, डीएसपी बीरेम सिंह के साथ तहसीलदार प्रकाश चंद को, डीएसपी अजायब सिंह के साथ एसडीओ विनोद वर्मा को, थाना प्रबंधक शहर फतेहाबाद के साथ एसडीओ सोहन लाल को, थाना प्रबंधक सदर फतेहाबाद के साथ एसडीओ लोकपाल को, थाना प्रबंधक शहर रतिया के साथ तहसीलदार विजय मोहन सियाल को, थाना प्रबंधक सदर रतिया के साथ एसडीओ राजकुमार मेहता को, थाना प्रबंधक शहर टोहाना के साथ एसडीओ रामफल को, थाना प्रबंधक सदर टोहाना के साथ बीडीपीओ नरेंद्र कुमार को, थाना प्रबंधक भूना के साथ बीडीपीओ रवि कुमार को, थाना प्रबंधक भट्टूकलां के साथ बीडीपीओ विनय कुमार तथा थाना प्रबंधक जाखल के साथ उप तहसीलदार रामचंद्र को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।