हाउस टैक्स में छूट मिलने पर चार दिनों में शहरवासियों ने एक लाख रुपये का उठा लिया फायदा

जागरण संवाददाता फतेहाबाद प्रदेश सरकार ने शहरवासियों को हाउस टैक्स में भारी छूट द

By JagranEdited By: Publish:Mon, 01 Jun 2020 07:21 AM (IST) Updated:Mon, 01 Jun 2020 07:21 AM (IST)
हाउस टैक्स में छूट मिलने पर चार दिनों में शहरवासियों ने एक लाख रुपये का उठा लिया फायदा
हाउस टैक्स में छूट मिलने पर चार दिनों में शहरवासियों ने एक लाख रुपये का उठा लिया फायदा

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद:

प्रदेश सरकार ने शहरवासियों को हाउस टैक्स में भारी छूट दी है। इसका फायदा भी लोग उठ रहे है। पिछले चार दिनों तक ही नगरपरिषद कार्यालय में हाउस टैक्स भरा गया है। इन चार दिनों में लोगों ने 1 लाख 30 हजार रुपये की राशि जमा करवाई है। जिसमें से एक लाख रुपये का फायदा लोगों को मिल चुका है। यह फायदा छूट के कारण ही मिला है। सोमवार यानि आज फिर नगरपरिषद में भीड़ देखने को मिल सकती है। नगरपरिषद के अधिकारियों की माने तो कोरोना संकट के दौरान कोई हाउस टैक्स भरने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन इस छूट के कारण अब लोग हाउस टैक्स भरने के लिए आ रहे है।

सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार शहरवासियों को अब हाउस टैक्स भरने के लिए 10 से 25 फीसद तक की छूट मिलेगी। वहीं स्कूल, कालेज व अस्पताल संचालकों को हाउस टैक्स के लिए 100 फीसद तक की छूट मिली है। प्रॉपर्टी टैक्स में 10 फीसद से लेकर 25 फीसद की छूट देने का फैसला लिया लिया है। लाल डोरे के अंदर आने वाली प्रॉपर्टियों का टैक्स आधा किया गया है। इस प्रॉपर्टी पर लगाए गए बयाज भी माफ कर दिया गया है। स्थानीय निकाय विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वाले लोगों को 10 फीसद छूट दी जाएगी। यदि लोग तय समय से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे और पेमेंट डिजिटल तरीके से करेंगे तो उन्हें 5 फीसद अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसके साथ ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों को जिन्होंने पिछले तीन सालों में समय पर अपना टैक्स भरा है विभाग उन्हें 10 फीसद नियमित छूट के साथ-साथ 10 फीसद की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इस तरह इन लोगों को 20 फीसद तक छूट मिलेगी।

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इन लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

शहरी निकाय विभाग ने चैरिटेबल, स्कूल, कालेज अस्प्ताल और डिस्पेंसरी को प्रॉपर्टी टैक्स में 100 फीसद की छूट दी है। लेकिन यदि इनका कर्मिशियल के लिए प्रयोग होने पर यह छूट नहीं मिलेगी। ऐसे प्रॉपर्टी मालिक जिन्होंने 2010-11 से लेकर 2016-17 तक का प्रॉपर्टी टैक्स एक साथ अदा करते है तो उन्हें 25 फीसद की छूट मिलेगी। वहीं ऑनलाइन पैमेंट करने वालों को 5 फीसद अतिरिक्त छूट मिलेगी।

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5 करोड़ रुपये से अधिक का हाउस टैक्स बकाया

नगरपरिषद फतेहाबाद के आंकड़ों पर गौर करे तो शहरवासियों की तरफ 5 करोड़ रुपये से अधिक का हाउस टैक्स बकाया पड़ा है। ऐसे में पिछले तीन महीनों से हाउस टैक्स नहीं आ रहा था। अब नई गाइडलाइन के बाद कुछ राहत मिली है। पिछले चार दिनों के से शहरवासी हाउस टैक्स भरने के लिए आ रहे है। शहरवासियों को पता है कि यह छूट आगे नहीं मिलने वाली है। सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार यह छूट 31 जुलाई तक ही मिलने वाली है। अगर उसके बाद सरकार फैसला लेगी। अगर इस छूट के अंदर हाउस टैक्स आ जाता है तो नगरपरिषद अपने कर्मचारियों का वेतन भी समय पर दे सकता है। पिछले महीने सरकार से ही वेतन दने क लिए रुपये मांगने पड़े।

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आंकड़ों पर एक नजर

शहर में यूनिट : 26 हजार

आवास : 16 हजार

प्लॉट : 5 हजार

अन्य : 4 हजार

ये भी है : दुकानें, कमर्शियल जगह व सरकारी आवास।

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27 से 30 मई तक आंकड़ों पर एक नजर

कुल लोगों ने हाउस टैक्स भरा: 80

कुल टैक्स भरा : 1. 30 लाख रुपये

नई गाइडलाइन से छूट मिली : एक लाख रुपये

छूट न होती तो भरने पड़ते 3.10 लाख रुपये

कितने दिन साइट रही बंद : एक दिन

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सरकार की नई गाइडलाइस से अब हाउस टैक्स लेना शुरू कर दिया है। शहरवासियों को इस छूट का फायदा उठाना चाहिए। शहरवासी नप कार्यालय में आकर इसका फायदा उठा सकते है। 10 से 20 फीसद तक की छूट सरकार ने दी है। यह छूट 31 जुलाई तक ही है।

जितेंद्र कुमार,

ईओ, नगरपरिषद, फतेहाबाद।

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