अक्षय तृतीया आज, नाबालिग की शादी की तो स्वजनों पर होगी कार्रवाई
अक्षत तृतीया पर्व आज है। इस दिन शादियों का दौर अधिक रहता है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण लोग घर पर ही शादियां कर रहे हैं। ऐसे में बाल-विवाह होने की संभावना भी है। अगर कोई बाल-विवाह का मामला सामने आया तो स्वजनों पर कार्रवाई होगी।
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
अक्षत तृतीया पर्व आज है। इस दिन शादियों का दौर अधिक रहता है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण लोग घर पर ही शादियां कर रहे हैं। ऐसे में बाल-विवाह होने की संभावना भी है। अगर कोई बाल-विवाह का मामला सामने आया तो स्वजनों पर कार्रवाई होगी।
विवाह समारोहों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए विवाह करवाने वाले पुजारी, गांव के पंच, सरपंच व र्नबरदार तथा शहरों में नगर पार्षद से सहयोग की अपील की गई है। गांव, शहर या क्षेत्र में किसी बाल विवाह का आयोजन होने दें तथा अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह अनुष्ठान के संबंध में अपने स्तर पर दृल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण-पत्रों की जांच कर लें व आयु प्रमाण पत्रों की एक प्रति अपने पास भी रख लें तथा बाल विवाह पाये जाने पर तुरन्त प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को सूचना दें व उसे रोकना सुनिश्चित करें। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार लड़की की शादी 18 वर्ष व लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है, तो वह कानूनन अपराध है। एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाती हैं, जिसके तहत 2 साल की जेल व एक लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रविधान है। सरंक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने लोगों से यह भी अपील की है कि वे कोई झूठी शिकायत करके जनता व प्रशासन को नाजायज परेशान ना करें। अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो प्रशासन द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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यहां दी जा सकती है सूचना
बाल विवाह के आयोजन के संबंध में सूचना समय रहते नजदीक के पुलिस थाना/चौकी में में दी जा सकती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर, डब्ल्यूसीडीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, एसडीएम, तहसीलदार, सीटीएम, पुलिस अधीक्षक व स्वयं बाल विवाह निषेध अधिकारी को तथा पुलिस कंट्रोल रूम के नम्बर 100, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हैल्पलाइन नंबर 1091 और 8814011719-18 नंबरों पर भी दी जा सकती है।
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आज अक्षय तृतीय पर्व है। सभी से अपील है कि अगर अपने आसपास अगर कोई बाल-विवाह हो रहा है तो इसकी सूचना उपलब्ध कराएं।
रेखा अग्रवाल, जिला अधिकारी। सरंक्षण एवं बाल विवाह निषेध।