युवक की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

फरीदाबाद में कार में सवारी बनाकर बैठाए गए युवक को लूटपाट के बाद सिर में पत्थर मारकर हत्या के तीन दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी किया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 20 May 2019 09:18 PM (IST) Updated:Tue, 21 May 2019 06:32 AM (IST)
युवक की हत्या के तीन 
दोषियों को उम्रकैद
युवक की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

जासं, फरीदाबाद : कार में सवारी बनाकर बैठाए गए युवक को लूटपाट के बाद सिर में पत्थर मारकर हत्या के तीन दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी किया है।

इस मामले में पांच आरोपित थे, जिनमें दो नाबालिग हैं। उनका मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। यह मुकदमा 21 अगस्त 2016 को एनआइटी-2 निवासी गुड्डू भाटी की शिकायत पर दर्ज हुआ। गुड्डू को 21 अगस्त को उसे पाली-सूरजकुंड रोड पर एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। मृतक की पहचान मोहाली पंजाब निवासी दिनेश कुमार के रूप में हुई। जांच में पता चला कि वह रेवाड़ी में नौकरी करता था। बाद में पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए आर्यन, अर्जुन व संतोष, दो नाबालिग सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया। सभी कृष्णा कॉलोनी सेक्टर-10 गुरुग्राम के रहने वाले हैं। वे टैक्सी चलाते थे। उस दिन उन्होंने दिनेश को इफ्को चौक गुरुग्राम से कार में आइएसबीटी बस अड्डा दिल्ली के लिए बैठाया था। बाद में उसे बंधक बना लिया। एटीएम में ले जाकर उससे 25 हजार रुपये निकलवाए। उससे मोबाइल, पर्स, बैग छीन लिया। इसके बाद उसे पाली-सूरजकुंड रोड पर लेकर पहुंचे। यहां सिर में चोट मारकर हत्या कर दी और शव फेंककर फरार हो गए। कुछ समय बाद ही पुलिस ने इन्हें दबोच लिया था। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आर्यन, अर्जुन व संतोष को सजा सुनाई है।

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