मुस्तील के पत्थरों का मिलान न होने के कारण नहीं दिया कब्जा

अदालत के आदेश पर सिटी पार्क में निजी लोगों को कब्जा दिलाने का मामला।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 07 Dec 2021 08:08 PM (IST) Updated:Tue, 07 Dec 2021 08:08 PM (IST)
मुस्तील के पत्थरों का मिलान न 
होने के कारण नहीं दिया कब्जा
मुस्तील के पत्थरों का मिलान न होने के कारण नहीं दिया कब्जा

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ : अदालत के आदेश पर सिटी पार्क में निजी लोगों को कब्जा दिलाने संबंधी विवाद अभी सुलझता नजर नहीं आ रहा। मंगलवार को प्रशासनिक अमला दिन में 12 बजे कल्पना चावला सिटी पार्क में बिहारी लाल वगैरा को कब्जा दिलाने पहुंचा। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार दिनेश कुमार ने सेटेलाइट मशीन से काम को कानूनगो विनय मुदगिल और पटवारी से शुरू करवाया। मौके पर थाना आदर्श नगर प्रभारी संदीप कुमार भी पुलिस बल के साथ मौजूद थे।

प्रशासनिक पैमाइश ऊंचा गांव की सीमा के मुस्तील पत्थरों से की गई, तो पैमाइश में अंतर आ गया। नायब तहसीलदार दिनेश कुमार का कहना है कि नौ दिसंबर को अदालत को अवगत करा दिया जाएगा कि मुस्तील पत्थरों का मिलान न होने व पैमाइश में अंतर होने के कारण काम पूरा नहीं हो पाया। ये है मामला

बल्लभगढ़ अहीरवाड़ा निवासी बिहारी लाल वगैरा की कल्पना चावला सिटी पार्क में 4800 से 5000 वर्गगज जमीन है। उनके कब्जे को प्रशासन ने 1984 में हटा दिया था। इस पर नगर निगम के खिलाफ बिहारी लाल वगैरा ने अदालत में मामला दायर किया था। इसमें बिहारी लाल व वगैरा पक्ष की जीत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला अदालत के सीनियर डिवीजन के सिविल जज तैय्युब हुसैन ने बिहारी लाल वगैरा को कब्जा दिलाने के लिए बल्लभगढ़ के नायब तहसीलदार दिनेश की ड्यूटी लगाई है। पार्क बचाओ संघर्ष समिति ने कब्जे का किया विरोध

प्रशासन द्वारा कब्जा दिए जाने के विरोध में पार्क बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान सेवाराम वर्मा, कांग्रेसी नेता मनोज अग्रवाल, गिरीश भारद्वाज, परमानंद भड़ाना, पार्षद दीपक चौधरी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य धर्म सिंह भाटी, बालकिशन शास्त्री, बृज मोहन सैनी ने प्रदर्शन किया करते हुए कहा कि ये पार्क शहर के लोगों के लिए शुद्ध हवा प्रदान करता है। सरकार इस जमीन के बदले किसी अन्य स्थान पर जमीन देने का तरीका निकाले।

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