मटिया महल जमीन मामला : सात दुकानदारों को भेजे नोटिस
मटिया महल की जमीन पर नगर निगम ने दुकान बनाकर दुकानदारों को खुली नीलामी लगाकर बेच दी। जिन दुकानदारों ने ये जमीन खरीदी थी ऐसे सात दुकानदारों को एसडीएम की अदालत ने नोटिस भेजे हैं।
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़: मटिया महल की जमीन पर नगर निगम ने दुकान बनाकर दुकानदारों को खुली नीलामी लगाकर बेच दी। जिन दुकानदारों ने ये जमीन खरीदी थी, ऐसे सात दुकानदारों को एसडीएम की अदालत ने नोटिस भेजे हैं। अदालत ने इन दुकानदारों से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
योगेंद्र गोयल ने जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति में शिकायत की थी कि बल्लभगढ़ में मटिया महल की जमीन राजस्व रिकार्ड के खसरा नंबर 195 में राजा नाहर सिंह के नाम से जाना जाता है। ये जमीन राजस्व रिकार्ड में प्रीवेंशियल गर्वनमेंट के नाम पर दर्ज है। इस जमीन पर एक मंदिर है, जिसमें अभी भी लोग पूजा-अर्चना करते हैं। यहां पर नगर निगम के एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने कब्जा किया हुआ है। यहां पर कई बार प्रशासन ने अपनी जमीन होने का बोर्ड लगाया है। एसडीएम अंजू चौधरी के समय में पीपीपी एक्ट के तहत कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक शिक्षण संस्थान ने यहां पर सड़क नेटवर्क भी बना लिया। यहां पर बने अवैध निर्माणों को निगम आयुक्त अनीता यादव ने 2018 में तोड़ा था। अब फिर से निर्माणों को दुरुस्त कर लिया है। इस शिकायत पर जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एसडीएम बल्लभगढ़ की अदालत को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। इन निर्देशों के बाद एसडीएम की अदालत ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार गुलशन, धीरज, धनपतराय कालड़ा, बलराम, मनोज गोयल, लक्की और मोहन बंसल को नोटिस जारी किए हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने दुकान नगर निगम से खुली नीलामी की बोली में खरीदी हैं। मटिया महल की जमीन पर उन्होंने नहीं निगम ने कब्जा किया है।