सीएमओ के सर्टिफिकेट के बाद ही मिल सकेगा अवकाश
जागरण संवाददाता चरखी दादरी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह तोमर ने कहा है
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह तोमर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कर्मचारी या अधिकारियों को मेडिकल आधार पर अवकाश अति आवश्यक होने पर ही दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मेडिकल सर्टिफिकेट मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी होना चाहिए।
उपायुक्त ने कहा कि मेडिकल आधार पर अवकाश लेने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। चुनावी ड्यूटी होने के कारण यह अवकाश कर्मचारी को तभी मिल सकता है जब स्वास्थ्य आधार पर बहुत जरूरी हो। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव की ड्यूटी से बचने के लिए आमतौर पर कुछ कर्मचारी या अधिकारी स्वास्थ्य के आधार पर अवकाश लेने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वे कहीं न कहीं से मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। लेकिन सीएमओ द्वारा जारी किया हुआ मेडिकल प्रमाण पत्र ही मान्य होगा और इसके साथ ही कर्मचारी के लिए अवकाश लेना अत्यंत जरूरी होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 12 मई को होगा और मतगणना का कार्य 23 मई को होगा। चुनाव आचार संहिता की पालना 27 मई तक की जानी है। इसलिए 27 मई तक किसी भी कर्मचारी व अधिकारी को स्वास्थ्य आधार पर अवकाश लेना आवश्यक हो तो वे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ से जारी करवाए और उसके बाद आवेदन करें। उन्होंने कहा कि चुनाव में कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं और इसे निष्ठापूर्वक पूरा करना चाहिए।