अब दादरी जिले में भी नहीं चल सकेंगे 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन

दादरी के जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा है कि चालक पुराने वाहनों को सड़क पर न लेकर आएं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के चलाने पर पाबंदी लगाई हुई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 07:35 AM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 07:35 AM (IST)
अब दादरी जिले में भी नहीं चल सकेंगे 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन
अब दादरी जिले में भी नहीं चल सकेंगे 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : दादरी के जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा है कि चालक पुराने वाहनों को सड़क पर न लेकर आएं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एनजीटी ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के चलाने पर पाबंदी लगाई हुई है। निर्धारित समय अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों के संचालन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दादरी जिला भी एनसीआर के अंतर्गत ही आता है। इसी के ²ष्टिगत एनजीटी व सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन एवं 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि चरखी दादरी जिले के निवासी 10 साल से अधिक पुराने डीजल इंजन तथा 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल इंजन वाले वाहनों को प्रयोग करना बंद करें।

किसी भी समय शुरू होगी कार्यवाही: एसपी

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों, थाना एवं चौकी प्रभारियों तथा सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे आमजन को एनजीटी के इस आदेश के बारे में बताएं। साथ ही उन्हें पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए मना करें। वायु प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस किसी भी समय पुरानी गाड़ी के चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही कर सकती है। आम नागरिकों को एनजीटी के नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित किया जाए।

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