28 तक लागू रहेगा महामारी अलर्ट, स्वीमिग पूल और स्पा रहेंगे बंद, विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों की अनुमति

जागरण संवाददाता चरखी दादरी हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार दादरी जिले में 28 ज

By JagranEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 09:57 AM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 09:57 AM (IST)
28 तक लागू रहेगा महामारी अलर्ट, स्वीमिग पूल और स्पा रहेंगे बंद, विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों की अनुमति
28 तक लागू रहेगा महामारी अलर्ट, स्वीमिग पूल और स्पा रहेंगे बंद, विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों की अनुमति

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार दादरी जिले में 28 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी नियम लागू रहेंगे। इस दौरान स्वीमिग पूल व स्पा खोलने पर पांबदी रहेगी। विवाह समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अमरजीत सिंह मान ने सोमवार को महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा को 28 जून तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश की अवहेलना किए जाने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम व आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नियम 28 जून को सुबह पांच बजे तक जारी रहेंगे। इस दौरान सभी को कोविड महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी अनिवार्य होगी। आदेशों के अनुसार अब जिला में विवाह समारोह के दौरान 50 व्यक्ति तक भाग ले सकते हैं और उन्हें कोविड नियमों को पालन करना जरूरी है। विवाह समारोह खुले स्थान पर किए जा सकते हैं। आदेश के अनुसार जिला में दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुल सकती हैं। माल सुबह दस से रात आठ बजे तक खोले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट, बार व जिम पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट, क्लब हाऊस व बार का समय सुबह दस से रात दस बजे तक का रहेगा। खाने की होम डिलीवरी रात दस बजे तक की जा सकती है। धार्मिक स्थानों में एक साथ 50 लोगों के प्रवेश को ही अनुमति है। किसी की मृत्यु हो जाने पर रामबाग में दाह-संस्कार के समय अधिक से अधिक 50 आदमी जा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि जिम सुबह छह से रात आठ बजे तक खुले रह सकते हैं। जिम में क्षमता के अनुसार पचास प्रतिशत व्यक्ति उपस्थित रहें। इनमें कोविड की पालना के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी की पालना जरूरी है। खिलाड़ी अभ्यास करने के लिए स्टेडियम में आ सकते हैं। इनमें दर्शकों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। कारपोरेट आफिस इत्यादि को कोविड नियमों की पालना करते हुए पूर स्टाफ के साथ खोला जा सकता है। सभी उत्पादक यूनिट, उद्योग और संस्थानों को भी कोविड नियमों के पालन के साथ संचालन की अनुमति होगी। आदेशों के अनुसार स्वीमिग पूल और स्पा के खोलने पर पाबंदी रहेगी। लापरवाही के कारण आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सावधानियां रखना जरूरी : उपायुक्त

फोटो : 21 सीडीआर 54 जेपीजी में है

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : कोरोना की तीसरी लहर के आने का सबसे बड़ा कारण लापरवाही बरतना होगा। कोरोना के पूरी तरह से खात्में के लिए सावधानी रखना बेहद जरूरी है। यह बात उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने सोमवार को यहां जारी प्रेस बयान में कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। लापरवाही के कारण कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा बना हुआ है। कोरोना को कमजोर समझना खतरनाक साबित हो सकता है और लापरवाही भारी पड़ सकती है। आजकल बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर काफी भीड़ देखी जा रही है और लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। बाजारों में कहीं भी शारीरिक दूरी नजर नहीं आ रही है। अधिकतर लोगों ने मास्क लगाना भी बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए अब भी लगातार नियमों का पालन करना जरूरी है। लापरवाही के कारण कोरोना के संक्रमण का खतरा बरकरार रहेगा और कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। हालांकि दादरी जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार घट रहा है लेकिन फिर भी सावधानी रखनी बेहद जरूरी है। उपायुक्त ने अपील की है कि जिला के लोग बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर ना आएं और बाजारों आदि स्थानों पर भीड ना करें। हमेशा मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी बनाकर रखें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कई अधिकारी व कर्मचारी स्वयं कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी ठीक होते ही अपनी ड्यूटी संभाली है। लोगों को भी प्रशासन का सहयोग करते हुए कोरोना प्रोटोकाल के तहत ही व्यवहार करना चाहिए।

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