लाकडाउन में कुछ रियायतें देने के बाद बाजारों में दिखी चहल-पहल, बिगड़ सकते हैं हालात

जागरण संवाददाता चरखी दादरी प्रदेश सरकार की ओर लाकडाउन की अवधि को अब 14 जून सुबह प

By JagranEdited By: Publish:Tue, 08 Jun 2021 08:21 AM (IST) Updated:Tue, 08 Jun 2021 08:21 AM (IST)
लाकडाउन में कुछ रियायतें देने के बाद बाजारों में दिखी चहल-पहल, बिगड़ सकते हैं हालात
लाकडाउन में कुछ रियायतें देने के बाद बाजारों में दिखी चहल-पहल, बिगड़ सकते हैं हालात

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : प्रदेश सरकार की ओर लाकडाउन की अवधि को अब 14 जून सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है। इस बार दुकानों को खोलने का समय भी बढ़ाया गया है। गत सप्ताह लेफ्ट-राइट की तर्ज पर दुकानें सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक खुल सकती थी। वहीं अब दुकानें लेफ्ट-राइट की तर्ज पर ही सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुल सकेंगी। सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि व दुकानें खोलने का समय बढ़ाए जाने के साथ ही सोमवार को दादरी के विभिन्न बाजारों में शाम तक लोगों की चहल-पहल दिखाई दी। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में आगामी 14 जून सुबह पांच बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम लागू किए हैं। दूध, फल-सब्जी, करियाणा की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे। नए नियमों के तहत अब वैकल्पिक दिनों के अनुसार लेफ्ट-राइट की दुकानें सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुल सकती है। बिगड़ सकते हैं हालात

लाकडाउन नियमों में कुछ रियायतें देने के बाद सोमवार को पहले दिन दादरी नगर के बाजारों, मंडियों, सार्वजनिक स्थानों पर अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। अधिकतर स्थानों पर शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाजेशन इत्यादि की भी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। ऐसे में संक्रमण को लेकर चिताएं बढ़ना स्वाभाविक नजर आने लगा है। अब यह भी साफ हो गया है यदि कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए तो दादरी जिले में हालात बिगड़ सकते हैं। लापरवाही पड़ सकती है जीवन पर भारी

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एक साल पहले कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही

अनलाक के दौर में आमजन में लापरवाही दिखाई देने लगी थी। इसके बाद कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तबाही की वजह बनी। जानकारों का कहना है कि दूसरी लहर में भी अब आमजन ने नियमों को लेकर गंभीरता नहीं अपनाई तो तीसरी लहर और भी खतरनाक रूप ले सकती है। माल खुल सकेंगे रात 10 बजे तक

कोविड प्रोटोकाल की पालना करते हुए सुबह 10 से रात आठ बजे तक माल भी खोले जा सकेंगे। होटल तथा माल में स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 से रात आठ बजे तक 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकाल की पालना करते हुए खोले जा सकते है। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड से होम डिलिवरी की अनुमति रात 10 बजे तक रहेगी। जिले में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और इस अवधि में एक दूसरे से उचित शारीरिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा। कारपोरेट आफिस को भी कोविड प्रोटोकाल की पालना करते हुए 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने की छूट दी गई है। विवाह समारोह व अंतिम संस्कार के दौरान 21 लोगों उपस्थित हो सकते हैं। शादी में बारात की अनुमति नहीं होगी। सरकार की ओर से जारी आदेश के मद्देनजर शादी कार्यक्रम अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं यदि 50 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो उससे पहले उपायुक्त से अनुमति लेना आवश्यक है। रेस्टोरेंट, बार में भी 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी।

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