मास्क नहीं पहनने वालों के कटेंगे चालान, डीसी ने आदेश कि जारी

बिना मास्क घूमने वालों की अब खैर नहीं है। बढ़ते कोरोना ओमिक्र

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Dec 2021 08:44 AM (IST) Updated:Wed, 08 Dec 2021 08:44 AM (IST)
मास्क नहीं पहनने वालों के कटेंगे चालान, डीसी ने आदेश कि जारी
मास्क नहीं पहनने वालों के कटेंगे चालान, डीसी ने आदेश कि जारी

जागरण संवाददाता, भिवानी : बिना मास्क घूमने वालों की अब खैर नहीं है। बढ़ते कोरोना ओमिक्रोन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई बिना मास्क शहर में मिलेगा तो उसका स्वास्थ्य विभाग चालान काटेगा। उपायुक्त आरएस ढिल्लो की अध्यक्षता में मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में स्वास्थ्य विभाग, आइएमए के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक में यह निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर व ओमिक्रोन वैरिएंट से बचाव को को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों को सख्ती से लागू करें। लोगों के लिए मास्क पहनना व शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य करें। मास्क नहीं पहनने वालों के चालान किए जाएं। उन्होंने कहा कि लोगों में कोरोना के नए वैरिएंट से बचाव के प्रति जागरूकता भी लाई जाए।

ढिल्लो ने निर्देश देते हुए कहा कि अक्सर स्कूल, कालेज, परिवहन, दुकानदार, रेस्टोरेंट आदि में भीड़ का आलम बनता है और यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना पाजीटिव वहां पर होता है तो उससे अन्य लोगों के संक्रमित होने की संभावना होती है। ऐसे में भीड़-भाड़ की जगह पर शारीरिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। इसके साथ ही मास्क पहनना भी अनिवार्य है। उपायुक्त ढिल्लो ने कहा कि सरकारी व प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में भी काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी भी शारीरिक दूरी बनाना व मास्क पहनना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि मास्क नहीं पहनने वालों के चालान किए जाएं। संस्था के मुखिया या सर्विस देने वालों के 500 रुपये तथा अन्य के 200 रुपये के चालान किए जाएं।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि फ्रंट लाइन वर्कर के लिए एसओपी सख्ती से लागू करने को कहा। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा समय-समय पर चिह्नित किए जाने वाले देशों से आने वाले लोगों का कोरोना से संबंधित टेस्ट किया जाए और क्वारंटाइन रखा जाए। उन्होंने कहा यदि संबंधित व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप अस्पताल या घर पर क्वारंटाइन रखा जाए। उन्होंने एआइएम के पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए वे अपने-अपने अस्पतालों में सख्ती से एसओपी लागू करें। उन्होंने कहा कि 50 बैड से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों में आक्सीजन प्लांट लगाएं। कोरोना उपचार से संबंधित जरूरी संसाधन रखें।

बैठक के दौरान सिविल सर्जन डा. रघुबीर शांडिल्य ने भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से बचाव से संबंधित उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत घर-घर जाकर लोगों की पहचान कर उनका टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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