महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्लाटों पर कब्जे हटाने के दिए निर्देश, वसूल किया जाएगा खर्चा

बाढड़ा के एसडीएम शंभू राठी ने उपमंडल के ग्राम सचिव और पटवारियों को दिए निर्देश।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 06:26 AM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 06:26 AM (IST)
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्लाटों पर कब्जे हटाने के दिए निर्देश, वसूल किया जाएगा खर्चा
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्लाटों पर कब्जे हटाने के दिए निर्देश, वसूल किया जाएगा खर्चा

संवाद सहयोगी, बाढड़ा : बाढड़ा के एसडीएम शंभू राठी ने उपमंडल के ग्राम सचिव और पटवारियों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लिए जरूरतमंद ग्रामीणों को दिए जाने वाले सौ-सौ गज के प्लाट के लिए जमीन की निशानदेही व इंतकाल का कार्य 18 जून तक पूरा करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से इन प्लाटों पर कब्जा कर रखा है तो वह तुरंत छोड़ दे, अन्यथा निर्माण कार्य तोड़ने का खर्च भी कब्जाधारक से वसूल किया जाएगा। एसडीएम शंभू राठी ने सोमवार को जारी किए अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारियों की उदासीनता की वजह से सौ-सौ गज भूखंड के हकदार लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पटवारी, गिरदावर व ग्राम सचिव उपमंडल के गांवों में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लिए पंचायत की शामलात भूमि पर प्लाटों के लिए जो भूमि दी जा सकती है, उसकी निशानदेही व इंतकाल का कार्य जल्दी पूरा करें। यह काम 18 जून तक खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्लाट न मिलने के कारण उपमंडल के सैंकड़ों परिवारों को अभी तक आशियाना नहीं मिल पाया है। गांव श्यामकलां, कारी धारणी व बिलावल में यह कार्य तत्परता से किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कर लिए है पक्के निर्माण

एसडीएम शंभू राठी ने कहा है कि प्रशासन के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ लोगों ने इन प्लाटों की भूमि पर पक्के निर्माण कार्य कर लिए हैं। ये कब्जाधारक व्यक्ति अपने पक्ष में पुख्ता सबूत 18 जून तक एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत नहीं कर पाए तो इनके निर्माण कार्य को जेसीबी मशीन से तुड़वा दिया जाएगा। निर्माण गिराने का व्यय भी संबंधित व्यक्ति से ही वसूल किया जाएगा।

अधिनियम 1963 की धारा सात बी के तहत होंगे मुकदमें दर्ज

एसडीएम ने बताया कि पंजाब शामलात भूमि विनियमन अधिनियम 1963 की धारा सात बी के तहत अवैध कब्जाधारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। इस अपराध में दोषी को सात साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा है कि राजस्व व पंचायत विभाग के कर्मचारी अपनी कार्यवाही की अमलीजामा रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना का लाभ दिया जा सके।

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