जलने से हुई गाड़ी चालक की मौत मामले में पत्नी को दो लाख रुपये का क्लेम देने के आदेश

जागरण संवाददाता, भिवानी : गांव निगाना कलां के समीप दो साल पहले ऑल्टो कार पर बिजली का तार

By JagranEdited By: Publish:Sat, 15 Dec 2018 12:59 AM (IST) Updated:Sat, 15 Dec 2018 12:59 AM (IST)
जलने से हुई गाड़ी चालक की मौत मामले में पत्नी को दो लाख रुपये का क्लेम देने के आदेश
जलने से हुई गाड़ी चालक की मौत मामले में पत्नी को दो लाख रुपये का क्लेम देने के आदेश

जागरण संवाददाता, भिवानी : गांव निगाना कलां के समीप दो साल पहले ऑल्टो कार पर बिजली का तार गिरने से कार चालक की झुलसने से मौत होने के मामले में बीमा राशि देने में आनाकानी करने वाली मेगमा जनरल इंश्योरेंश कंपनी को जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष मनजीत ¨सह नरयाल ने कड़ी फटकार लगाई है। फोरम ने बीमा कंपनी को कड़े आदेश देते हुए 30 दिन के अंदर दो लाख रुपये बीमा राशि 12 फीसद ब्याज सहित मृतक चालक की पत्नी को देने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा फोरम ने कंपनी को 25 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना खर्च व पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च दिए जाने के आदेश भी दिए है।

गांव बलियाली निवासी बजरंग एक व्यक्ति की ऑल्टो कार पर बतौर चालक लगा हुआ था। 14 जनवरी 2016 को गांव निगाना कलां के समीप कच्चे रास्ते से आ रहा था। इसी दौरान उसकी कार पर बिजली का तार आ गिरा। कार में करंट के कारण अचानक आग लगने से वह बुरी तरह से झुलस गया। इस हादसे में कार चालक बजरंग की मौत हो गई। कार मालिक द्वारा गाड़ी का मेगमा जनरल इंश्योरेंश कंपनी से बीमा करवाया हुआ था। कार मालिक ने इस मामले में बीमा कंपनी से कार चालक को अलग से बीमा राशि दिए जाने की मांग की, लेकिन बीमा कंपनी ने मृतक कार चालक के आश्रितों को बीमा राशि देने से इनकार कर दिया। मृतक कार चालक बजरंग की पत्नी उर्मिला ने इस मामले में 3 जनवरी 2017 को जिला उपभोक्ता फोरम में बीमा कंपनी के खिलाफ केस दायर कर न्याय मांगा। शुकवार को उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन मनजीत ¨सह नरयाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों पक्षों की सुनवाई से साफ हुआ कि कार मालिक ने बीमा करवाते समय बतौर चालक सहित बीमा करवाया हुआ था और बीमा पॉलिसी में कार चालक के नाम से 50 रुपये राइडर फीस का भुगतान किया हुआ था। इससे साफ है कि कार के नुकसान के साथ ही कार चालक को हुई जानमाल की हानि पर उसके आश्रित 2 लाख रुपये बीमा राशि के हकदार है।

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