कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को दी जाती है वित्तीय सहायता : उपायुक्त

जागरण संवाददाता चरखी दादरी उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने बताया कि हरियाणा राज्य में कृषि का

By JagranEdited By: Publish:Mon, 20 Sep 2021 09:33 PM (IST) Updated:Mon, 20 Sep 2021 09:33 PM (IST)
कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को दी जाती है वित्तीय सहायता : उपायुक्त
कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को दी जाती है वित्तीय सहायता : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने बताया कि हरियाणा राज्य में कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्केट यार्ड तथा ऐसे स्थानों से आते जाते दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ितों को मार्केट कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेत खलिहानों में दिनरात काम करना पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। इसके लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसमें दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या अन्य कारण से स्थायी अशक्तता होने पर दो लाख 50 हजार रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर एक लाख 87 हजार 500 रुपये, इसी प्रकार एक अंग भंग होने या स्थायी चोट होने पर एक लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये सरकार अनुदान के रूप में मार्केट कमेटी के माध्यम से देती है। उन्होंने बताया कि इसके लिए पुलिस रिपोर्ट व पोस्टमार्टम का होना जरूरी है तथा अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो प्रति दावे के साथ प्रस्तुत करें। आवेदक को दुर्घटना के दो महीने तक संबंधित मार्केट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होगा।

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