ई-रवाना बिल पर सख्त हुआ विभाग, अनियमितताएं मिलने पर तीन ट्रक मालिकों पर मामले दर्ज

जागरण संवाददाता चरखी दादरी दादरी के पहाड़ों से खनिज निर्माण सामग्री की चोरी रोकने के

By JagranEdited By: Publish:Wed, 23 Jun 2021 10:34 AM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 10:34 AM (IST)
ई-रवाना बिल पर सख्त हुआ विभाग, अनियमितताएं मिलने पर तीन ट्रक मालिकों पर मामले दर्ज
ई-रवाना बिल पर सख्त हुआ विभाग, अनियमितताएं मिलने पर तीन ट्रक मालिकों पर मामले दर्ज

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : दादरी के पहाड़ों से खनिज, निर्माण सामग्री की चोरी रोकने के उद्देश्य से खान एवं भूविज्ञान विभाग सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में अब वाहनों में बगैर ई-रवाना या फिर ई-रवाना में दर्शाई मात्रा से अधिक निर्माण सामग्री मिलने पर विभाग द्वारा संबंधित वाहन मालिकों व चालकों के खिलाफ मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर दादरी सिटी थाना पुलिस ने तीन ट्रक मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। खनन अधिकारी ने दादरी सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि विभाग की टीम द्वारा 13 मार्च को एक ट्रक की जांच की गई थी। मौके पर वाहन चालक मौजूद न होने के कारण टीम द्वारा ई-रवाना की आनलाइन जांच की गई। इस दौरान सामने आया कि खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा उक्त ट्रक का 31.95 मीट्रिक टन का ई-रवाना जारी किया गया है। जबकि ट्रक में करीब 37 मीट्रिक टन निर्माण सामग्री भरी हुई थी। टीम द्वारा इसी प्रकार से उसी दिन एक और ट्रक की जांच की गई थी। विभाग द्वारा उस ट्रक का 31.99 मीट्रिक टन का ई-रवाना जारी किया गया था, जबकि ट्रक में करीब 36.70 मीट्रिक टन निर्माण सामग्री भरी हुई थी। टीम द्वारा दोनों ट्रकों को जब्त कर पार्किंग में खड़ा करवा दिया गया था। जिसके बाद विभाग द्वारा दादरी सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी गई। खनन अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों ट्रक मालिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 व खनिज विकास एवं विनियमन 1957 की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ट्रक में नहीं था ई-रवाना बिल

खान एवं भूविज्ञान विभाग की टीम द्वारा बीती 22 मार्च को भी एक ट्रक की जांच की गई थी। जांच में सामने आया कि उक्त ट्रक का विभाग द्वारा कोई ई-रवाना ही जारी नहीं किया गया था। जबकि ट्रक में करीब 40 मीट्रिक टन निर्माण सामग्री भरी हुई थी। बगैर ई-रवाना निर्माण सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन करने पर विभाग द्वारा उक्त ट्रक को जब्त कर पार्किंग में खड़ा कर दिया गया था। अब खनन अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने उक्त ट्रक के मालिक के खिलाफ आइपीसी की धारा 379 व खनिज विकास एवं विनियमन 1957 की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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