दादरी शहर के आसपास 29 गांवों को जोड़कर धारा 7ए के तहत अधिसूचित एरिया किया घोषित
दादरी शहर के आसपास के क्षेत्र को नगर ग्राम एवं आयोजना विभाग ने अब हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम की 1975 की धारा 7ए के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : दादरी शहर के आसपास के क्षेत्र को नगर, ग्राम एवं आयोजना विभाग ने अब हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम की 1975 की धारा 7ए के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है। अधिसूचित क्षेत्र घोषित होने के बाद अब इस इलाके में जमीन की रजिस्ट्री या लीज पर लेने से पहले क्रेता को नगर आयोजना विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, एनओसी लेना आवश्यक होगा। इन जमीनों की सीधे रजिस्ट्री करना गैर कानूनी माना जाएगा। शहरी क्षेत्र के विकास को सुनियोजित करने के उद्देश्य से दादरी नगर के आसपास 29 गांवों की जमीनों को उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम चारों दिशाओं के मिलान बिदुओं को जोड़ते हुए शहर का अधिसूचित क्षेत्र, नोटिफाइड एरिया घोषित कर दिया गया है। नोटिफाइड एरिया में आए ये 29 गांव नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एके सिंह ने राज्यपाल, हरियाणा सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि दादरी नगर के नजदीक उत्तर दिशा में बसे गांव घिकाड़ा, साहूवास, पैंतावास कलां, फतेहगढ़, मिर्च, कासनी, कमोद, मिसरी, जयश्री, खातीवास, पूर्व दिशा के गांव लोहरवाड़ा, समसपुर, ढाणी फौगाट, बीड़ समसपुर, पातुवास, महराणा, दक्षिण दिशा में खेड़ी सनसनवाल, टिकान खुर्द, मोड़ी, कपूरी, घसोला, बलकरा व मंदोली तथा पश्चिम दिशा के गांव कलियाणा, खेड़ी बूरा, खेड़ी बत्तर, पांडवान, मानकावास, चरखी से वापस साहूवास व पैंतावास के घेरे में आई भूमि को 7ए के अंतर्गत नोटिफाइड कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन जारी करने का मुख्य मकसद यही है कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से बसाई जाने वाली कालोनियों के लिए प्लाट नहीं काटे जा सकेंगे। एनओसी के बाद ही हो सकेगी रजिस्ट्री, लीज
जिले के सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को भी विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिग विभाग की मंजूरी के बाद ही नोटिफाइड एरिया में जमीन की रजिस्ट्री करवाई जाए। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं अधिसूचित क्षेत्र में एक एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री, लीज या उपहार तभी दी जा सकती है, जब कि भूमि का हस्तांतरण करने वाले के पास डीटीपी विभाग की एनओसी हो। बगैर एनओसी के अधिसूचित इलाके में जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती। डीलर्स के बहकावे में न आएं लोग : नीलम
नगर योजनाकार नीलम शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन को अधिसूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी दे दी गई है। उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को इस विषय में सावधानी रखने के निर्देश दे दिए हैं। डीटीपी ने बताया कि दादरी नगर परिषद और आसपास के क्षेत्र में अवैध कालोनियों के निर्माण गिराने के लिए विभाग की ओर से लगातार मुहिम चलाई जा रही है। दादरी शहर के आसपास के गांवों की जमीन को 7ए के तहत अधिसूचित क्षेत्र घोषित करवाने के लिए कुछ समय से कार्रवाई चलाई जा रही थी। जिसे अब सरकार ने मंजूर कर विधिवत तौर पर अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि नागरिक किसी प्रोपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट न खरीदें और पहले जमीन की एनओसी होने के बारे में पूछताछ अवश्य कर लें।