इंडोर में 200 तो बाहर 500 की लिमिट, भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम की डीसी देंगे अब अनुमति
- नियम तोड़े तो होगा मामला दर्ज - नागरिकों को एसओपी की पालना करनी होगी डीसी - सरकार
- नियम तोड़े तो होगा मामला दर्ज
- नागरिकों को एसओपी की पालना करनी होगी : डीसी
- सरकार के निर्देशानुसार जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य ने जारी किए आदेश जागरण संवाददाता, भिवानी : जिस रफ्तार से कोरोना जिले में पैर पसार रहा है, उसी तेजी से कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन भी अहम कदम उठा रहा है। प्रशासन ने रात नौ बजे होटल, रेस्टोरेंट, बार बंद करने के आदेश के बाद विवाह समारोह में भी लिमिट तय कर दी है। इंडोर में होने वाले विवाह में क्षमता के 50 फीसद यानी सिर्फ 200 लोग और ओपन में 500 लोग की क्षमता रहेगी। साथ ही यदि कोई भीड़भाड़ वाले यानी, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम करना चाहता है उसको उपायुक्त कम जिलाधीश से अनुमित लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर मामला दर्ज कर दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को एसओपी जारी कर दी है।
जिले में तेजी से मामले में बढ़ रहे है। पिछले चार दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो 137 नए मामले मिले हैं। इसमें ठीक होने वाले 32 ही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्ती कर रहा है। लेकिन लोग उनकी बात को अनसुना कर रहे है। प्रशासन की तरफ से जारी आदेशों की अवेहलना कर रहे है। अब प्रशासन ने विवाद समारोह में भी भीड़ पर रोक लगा दी है। साथ ही आदेशों की अवेहलना करने वालों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की चेतावनी दी है। विवाद या अन्य किसी जगह पर एकत्रित होने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना और उचित दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर समुचित मात्रा में सैनिटाइजर भी होना जरूरी है। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर ही सरकार व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा एसओपी जारी की जाती हैं, जिनका लोगों को पालन करना होता है। उन्होंने कहा कि लोग एसओपी की पालना करें। जारी किए गए निर्देशों से अधिक संख्या में एक जगह पर एकत्रित न हों और उचित दूरी बनाए रखें ताकि कोरोना महामारी संक्रमण से बचा जा सके। लेनी होगी अनुमित
जिले में अभी तक कोरोना फैलने के बावजूद लोग आराम से भीड़ जमा कर रहे हैं। किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जिलाधीश ने अब खेल प्रतियोगिता, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इजाजत लेने के आदेश दिए हैं। यदि कोई बिना इजाजत के कार्यक्रम कर भीड़ जमा करेगा उस पर कार्रवाई होगी। इन आदेशों की पालना करने के लिए पुलिस विभाग और सभी एसडीएम को निर्देश जारी किए हैं। इन अधिकारियों को सभी नियम की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई करनी होगी। विवाह समारोह के दौरान इंडोर विवाह स्थल की क्षमता के 50 फीसद और अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं। ओपन में क्षमता का 50 फीसद और अधिकतम 500 लोग आ सकते है। यदि कोई इन आदेशों की अवेहलना करता है उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- जयबीर सिंह आर्य, जिलाधीश, भिवानी