कोरोना महामारी में निराश्रित बच्चों के पुनर्वास, सहायता के लिए जिले में बाल सेवा योजना शुरू

जागरण संवाददाता चरखी दादरी सरकार की ओर से कोरोना महामारी में निराश्रित हुए बच्चों क

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 07:49 AM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 07:49 AM (IST)
कोरोना महामारी में निराश्रित बच्चों के पुनर्वास, सहायता के लिए जिले में बाल सेवा योजना शुरू
कोरोना महामारी में निराश्रित बच्चों के पुनर्वास, सहायता के लिए जिले में बाल सेवा योजना शुरू

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : सरकार की ओर से कोरोना महामारी में निराश्रित हुए बच्चों के पुनर्वास और उनकी सहायता व सुरक्षित भविष्य के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। शुक्रवार को दादरी जिले के उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने बताया कि कोरोना महामारी में माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से बड़ी सहायता मिलेगी। ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता या उनका पालन पोषण करने वालों को खोया है उनको हरियाणा सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में नजदीकी केंद्रीय विद्यालय, निजी स्कूल में डे-स्कालर के रूप में दाखिला तथा निजी स्कूल में दाखिले के लिए पीएम केयर्स से आरटीइ के तहत फीस, वर्दी, पाठ्यक्रमों व नोटबुक की सुविधा दी जाएगी। इसी प्रकार 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के दौरान किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय में दाखिला, निजी स्कूल में दाखिले के लिए पीएम केयर से आरटीइ के तहत फीस, वर्दी, पाठ्यक्रमों व नोटबुक की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा दादा, दादी या विस्तारित परिवार की देखरेख में रहने वाले बच्चे को समीप के केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे-स्कालर के रूप में दाखिला दिया जाएगा। पीएम केयर्स फंड से होगा भुगतान

भारत में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की मदद के साथ-साथ ऋण के ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के तहत ऐसे बच्चों को स्नातक, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षा शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर छात्रवृत्ति तथा जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं उनके लिए पीएम केयर द्वारा समकक्ष छात्रवृत्ति सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी बच्चों का आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा तथा 18 वर्ष की आयु तक के इन बच्चों के प्रीमियम की राशि का भुगतान पीएम केयर द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर पीएम केयर्स द्वारा 10 लाख रुपये का कोष, 18 वर्ष की आयु से अगले पांच वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान मासिक वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति तथा 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर युवा को एकमुश्त राशि दी जाएगी। 2500 रुपये मिलेंगे प्रतिमाह

उपरोक्त योजना को हरियाणा सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। जिसके तहत 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति बच्चा प्रति महीना, बिना परिवार के बच्चों की देखभाल करने वाले बाल देखभाल संस्थान को 1500 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह 18 वर्ष तक की आयु तक, अन्य पूरा खर्चा बाल देखभाल संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। इसी प्रकार 18 वर्ष तक पढ़ाई के दौरान प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये अन्य खर्चों के लिए भी सरकार द्वारा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कक्षा 8वीं से 12वीं या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को टेबलेट की सुविधा भी दी जाएगी। कोविड महामारी के कारण अनाथ हुई लड़कियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि बालिका के नाम पर बैंक में रखी जाएगी और विवाह के समय उन्हें ब्याज सहित पूरी राशि दी जाएगी।

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