दुकान खुलने के समय में किया बदलाव, अब दो बजे तक ही खुल सकेंगी करियाना दुकानें

जिलाधीश राजेश जोगपाल ने जिले में विभिन्न प्रकार की दुकानों क

By JagranEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 06:26 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 06:26 PM (IST)
दुकान खुलने के समय में किया बदलाव, अब दो बजे तक ही खुल सकेंगी करियाना दुकानें
दुकान खुलने के समय में किया बदलाव, अब दो बजे तक ही खुल सकेंगी करियाना दुकानें

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : जिलाधीश राजेश जोगपाल ने जिले में विभिन्न प्रकार की दुकानों के खोलने और बंद करने का समय निर्धारित कर दिया है। इन आदेशों के अनुसार अब करियाना से संबंधित दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुल सकेंगी।

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश जोगपाल द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 30 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि जनहित को देखते हुए दुकानों को बंद करने के लिए पहले जारी किए गए आदेशों में संशोधन करना आवश्यक है। प्रशासन के लिए जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस समय खुलेंगे रेस्टोरेंट व होटल

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले के सभी रेस्टोरेंट, कैफे व इसी प्रकार की सेवाएं देने वाली दुकानें सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक तथा शाम छह बजे से रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगी। इनमें किसी भी प्रकार से बैठने की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। केवल टेक-अवे और होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी। डेयरी प्रोडेक्ट की श्रेणी में शामिल नहीं हैं करियाना स्टोर

डेयरी से संबंधित पदार्थ जैसे दूध, पनीर, दही, घी इत्यादि की दुकानें सुबह पांच बजे से 11 बजे तक तथा शाम छह बजे से रात आठ बजे तक खुल सकती हैं। डेयरी संबंधित दुकानों को सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक बंद रखना होगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दूध और डेयरी उत्पाद बेचने वाली करियाना की दुकानें डेयरी प्रोडेक्ट की दुकान की श्रेणी में शामिल नहीं हैं। दो बजे तक खुलेंगी मोबाइल रिपेयरिग दुकानें

सब्जी व फलों की सभी दुकानें, रेहड़ी, ग्रासरी शॉप्स, अंडे व मीट सहित पोल्ट्री शॉप, बेकरी, कंफेक्शनरी, किरयाणा की दुकान, कृषि उपकरण एवं मरम्मत की दुकान, पशुओं के फीड की दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुल सकती हैं। केवल रिपेयरिग का काम करने वाली मोबाइल की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक खोली जा सकती है। 24 घंटे खुले रहेंगे मेडिकल स्टोर्स

दवाइयों की दुकान, लेबोरेट्री और स्वास्थ्य संस्थान की आपातकालीन ओपीडी को 24 घंटे खोला जा सकता है। मैकेनिक और हार्डवेयर मरम्मत की दुकान भी दोपहर दो बजे तक ही खुल सकती हैं। बाहरी मार्गों पर स्थित ढाबे रात 10 बजे तक खोल सकते हैं। अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई

सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को कोविड मैनेजमेंट और आमजन की सुरक्षा के सभी मानकों को अपनाना जरूरी है। मास्क, शारीरिक दूरी और हाथ धोने की व्यवस्था आवश्यक है। आदेशों में संबंधित एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इंसीडेंट कमांडर और मार्केट कमेटी के सचिव को शारीरिक दूरी और पर्सनल हाइजीन सुनिश्चित करने को कहा गया है। आदेशों के अनुसार आम लोगों को भी गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना बचाव और रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करने को कहा गया है। जिलाधीश द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 26 व 30 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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