प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों की बिक्री, उत्पादन, प्रयोग पर लगाई पाबंदी

जागरण संवाददाता चरखी दादरी उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने प्रदूषण को फैलने से रोकने तथा स्वास्थ्य

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 07:00 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 07:00 PM (IST)
प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों की बिक्री, उत्पादन, प्रयोग पर लगाई पाबंदी
प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों की बिक्री, उत्पादन, प्रयोग पर लगाई पाबंदी

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने प्रदूषण को फैलने से रोकने तथा स्वास्थ्य नुकसान को देखते हुए धारा 144 के अंतर्गत पटाखों की बिक्री, उत्पादन और प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। जिले में कोई व्यक्ति पटाखा बेचता या चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि पटाखे श्वास के रोगियों, बीमार रहने वाले मरीज, कोविड संक्रमण से पीड़ित लोगों की सेहत के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। पटाखे वायु प्रदूषण के अलावा ध्वनि प्रदूषण का भी कारण बनते हैं। इसलिए जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री व इनका उत्पादन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी स्कूलों व अन्य शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को पटाखे नहीं बजाने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दादरी जिले में वायु प्रदूषण के इंडेक्स पर निगरानी रखेंगे और इसकी सूचना जिले की वेबसाइट पर भी डाली जाए। पुलिस, नगर परिषद, पंचायत, दमकल सहित सभी थाना प्रबंधक व एसडीएम यह ध्यान रखें कि कहीं पटाखे तो नहीं बेचे जा रहे हैं। प्रशासन के आदेशों अवहेलना करने वाले के खिलाफ आइपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश 21 नवंबर तक जिले में प्रभावी रहेंगे।

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