लॉकडाउन में चप्पे-चप्पे पर रहेगी प्रशासन की नजर, अवहेलना पर होगी कड़ी कार्रवाई
जागरण संवाददाता चरखी दादरी दादरी जिले के उपायुक्त राजेश जोगपाल ने कहा है कि लॉकडाउ
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : दादरी जिले के उपायुक्त राजेश जोगपाल ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि 24 मई सुबह 5 बजे की गई है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में इस दौरान बाजारों के खुलने और बंद होने का समय पहले की तरह ही रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन में सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारी पहले की तरह अपना कार्य करते रहेंगे। आम नागरिक अपने घरों से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर आएं तथा मास्क व सैनिटाइजर साथ रखें। उन्होंने कहा है कि बाजारों में फल-सब्जियों, किरयाणा सामान, मोबाइल फोन, आटो मार्केट व दवाईयों की दुकानें अपने पहले से निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही खुलेंगी। गांवों या शहर में बिना मास्क कोई व्यक्ति घूमता पाया गया तो उसका चालान किया जाएगा। इसी तरह किसी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ मिली तो दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उस दुकान को सील कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा है कि दुकानों के काउंटर पर एक समय में एक ही ग्राहक होना चाहिए। अन्य ग्राहक दुकान के आगे बनाए गए गोल घेरों में शारीरिक दूरी के साथ मास्क लगाकर खड़े रहेंगे। इस लॉकडाउन को महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि जिलावासी अपने घर पर रहें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि किसी व्यक्ति के संपर्क में ना आएं।