एडीजे कोर्ट ने रिश्वत खोर पटवारी को सुनाई चार साल की सजा, दस हजार जुर्माना भी किया

जागरण संवाददाता चरखी दादरी घूस लेने का आरोप साबित होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधी

By JagranEdited By: Publish:Tue, 10 Aug 2021 07:35 PM (IST) Updated:Tue, 10 Aug 2021 07:35 PM (IST)
एडीजे कोर्ट ने रिश्वत खोर पटवारी को सुनाई चार साल की सजा, दस हजार जुर्माना भी किया
एडीजे कोर्ट ने रिश्वत खोर पटवारी को सुनाई चार साल की सजा, दस हजार जुर्माना भी किया

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : घूस लेने का आरोप साबित होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव ने एक पटवारी को चार साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि संदीप नाम के एक व्यक्ति ने वर्ष 2016 में जमीन का इंतकाल दर्ज करवाने के नाम पर जयपाल नामक पटवारी पर रुपये मांगने की शिकायत की थी। गांव तिवाला में नियुक्त जयपाल को उस समय विजिलेंस टीम ने छापा मारकर रंगे हाथों एक हजार रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया था। उससे बरामद किया नोट मौके पर तैनात ड्यूटी मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर किया हुआ था। जयपाल पर एक सितंबर वर्ष 2016 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दादरी सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले के चलते उसे विभाग ने निलंबित कर दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव ने मंगलवार को सरकार बनाम जयपाल मामले के सभी पक्षों को सुनने के बाद कर्मचारी को चार साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद जयपाल को भिवानी जेल भेज दिया गया है। एडीजे हेमंत यादव ने कहा है कि सार्वजनिक सेवा में कोई भी कर्मचारी हो या अधिकारी, उसे ईमानदारी से अपने कर्तव्य और सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए।

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