कूड़ा प्रबंधन प्लांट में ईटीपी से निकलने वाले स्लज और खतरनाक अपशिष्ट का नहीं हो रहा उचित निपटान

- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में पाया कि कूड़े का डिस्पोज करने वाली कंपनी ने नहीं ले रखी कोई अथोराइजेशन - ईटीपी से निकलने वाले स्लज व खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए फरीदाबाद की कंपनी से करना था अनुबंध

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 08:00 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 08:00 PM (IST)
कूड़ा प्रबंधन प्लांट में ईटीपी से निकलने वाले स्लज और खतरनाक अपशिष्ट का नहीं हो रहा उचित निपटान
कूड़ा प्रबंधन प्लांट में ईटीपी से निकलने वाले स्लज और खतरनाक अपशिष्ट का नहीं हो रहा उचित निपटान

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:

नगर परिषद के नया गांव के कूड़ा प्रबंधन प्लांट में कई तरह की खामियां उजागर हो रही हैं लेकिन संबंधित अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्लांट में लीगेसी वेस्ट को खत्म करने वाली कंपनी नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है। मगर नप अधिकारी के अधिकारी उन नियमों की पालना करने की बजाय कंपनी पर काफी मेहरबान हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वे में कई तरह की खामियां उजागर हुई हैं, मगर न तो कंपनी उन्हें दूर करने को तैयार है और ना ही नप के अधिकारी इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। नप के जेई, एमई, कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अधिकारी से लेकर उच्च अधिकारी भी इस मामले में अब तक चुप्पी साधे बैठे हैं। प्लांट में लगे एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट(ईटीपी) से निकलने वाले स्लज और लीगेसी वेस्ट से निकलने वाले खतरनाक अपशिष्ट के निपटान को लेकर कोई उचित प्रबंध नहीं हैं। इस अपशिष्ट का निपटान प्रदेश के फरीदाबाद स्थित कामन हेजारडस वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसीलिटी प्लांट में होता है। मगर लीगेसी वेस्ट को खत्म करने वाली कंपनी ने न तो इस प्लांट से कोई अथोराइजेशन ले रखा है और ना ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से किसी तरह की अनुमति। ऐसे में खतरनाक अपशिष्ट खुले में पड़ा रहता है, जिससे जल, हवा व मिट्टी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है और यह नियमों के भी खिलाफ है। बोर्ड ने कंपनी व नप अधिकारियों को इसके लिए भी नोटिस दिया है। यह है खतरनाक अपशिष्ट, प्रदेश में सिर्फ फरीदाबाद में होता है डिस्पोज:

कोई भी अपशिष्ट जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ज्वलनशील और विस्फोटकता आदि के कारण पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, वह खतरनाक अपशिष्ट (हेजारडस वेस्ट) की श्रेणी में आता है। इसमें ईटीपी से निकलने वाला स्लज, बैटरी से निकलने वाला लैड, कापर वेस्ट, कैमिकल वेस्ट आदि जो वेस्ट पानी, हवा व मिट्टी में मिलने के बाद उसे अपने जैसा बना ले वह वेस्ट हेजारडस की श्रेणी में आता है। यह वेस्ट सिर्फ फरीदाबाद के पाली में स्थित प्लांट में ही डिस्पोज होता है। यह प्लांट कामन हेजारडस वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसीलिटी प्रदान करता है। ऐसे में नया गांव के प्लांट में पड़े लीगेसी वेस्ट को खत्म करने वाली कंपनी को इस प्लांट से अथाराइजेशन लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी थी। मगर कंपनी की ओर से कोई भी अनुमति नहीं ली गई। वर्जन..

कूड़ा प्रबंधन प्लांट की ओर से हेजारडस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत कोई भी अथाराइजेशन नहीं ले रखी है। इस कारण से इस प्लांट में लीगेसी वेस्ट को डिस्पोज करने वाली कंपनी व संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिया गया है।

-दिनेश यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़। वर्जन..

नया गांव के कूड़ा प्रबंधन प्लांट का मैं खुद निरीक्षण करूंगा। इस प्लांट में जो भी खामियां हैं, उन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा।

-प्रदीप कौशिक, जिला नगर आयुक्त, झज्जर।

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