कोरोना संक्रमण पर अभी नियंत्रण हुआ है, पर खतरा बरकरार: एसडीएम

सभी नागरिकों को अलर्ट रहने की जरूरत है

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 06:30 AM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 06:30 AM (IST)
कोरोना संक्रमण पर अभी नियंत्रण हुआ है, पर खतरा बरकरार: एसडीएम
कोरोना संक्रमण पर अभी नियंत्रण हुआ है, पर खतरा बरकरार: एसडीएम

सभी नागरिकों को अलर्ट रहने की जरूरत है फोटो-4 जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ :

एसडीएम हितेंद्र कुमार ने कहा कि सभी की सहभागिता से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हुआ है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सभी नागरिकों को अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने जिलेभर में कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबंदियों को आगे बढ़ाते हुए जनहित में कुछ राहत दी है। उपमंडल में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों की पालना प्रभावी ढंग से करवाई जा रही है। आगामी 21 जून तक सरकार के निर्देशानुसार प्रतिष्ठानों के लिए समयावधि निर्धारित करते हुए नियम लागू रहेंगे। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों में कुछ राहत दी गई है और अब आड-ईवन प्रणाली को खत्म करते हुए सभी दुकानें खोलने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। एसडीएम ने कहा कि नाइट क‌र्फ्यू निरंतर रात दस बजे से लागू रहेगा। सभी दुकानें सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक खोली जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि गली-मुहल्लों की एकल दुकानें, दूध, फल-सब्जी, करियाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी। शापिग माल सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। होटल व माल में स्थित रेस्टोरेंट बार व अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन, शारीरिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी। एसडीएम ने बताया कि निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी। सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। एसडीएम ने कहा कि जिम सुबह छह बजे से सायं आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता व कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। स्पा सेंटर पूर्णतया बंद रहेंगे। सभी निर्माण एवं औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति रहेगी। हालांकि कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना अनिवार्य रहेगा। स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगे और दर्शकों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं होगी। खेल अधिकारियों की देख-रेख में शारीरिक दूरी एवं अन्य हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

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