कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट क‌र्फ्यू का पालन करें नागरिक : एसडीएम

- रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू आदेशों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Apr 2021 06:50 AM (IST) Updated:Wed, 14 Apr 2021 06:50 AM (IST)
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट क‌र्फ्यू का पालन करें नागरिक : एसडीएम
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट क‌र्फ्यू का पालन करें नागरिक : एसडीएम

- रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू, आदेशों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई फोटो-27: जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:

कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने तुंरत प्रभाव से जिला की राजस्व सीमा में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए हैं। सोमवार से आगामी आदेशों तक प्रतिदिन रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू लगाया गया है। एसडीएम हितेंद्र कुमार ने कहा कि जिलाधीश के आदेशानुसार उपमंडल में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट क‌र्फ्यू प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और बीमार व्यक्ति को अस्पताल आदि जाने के लिए नाइट क‌र्फ्यू से छूट दी गई है। एसडीएम ने कहा कि नाइट क‌र्फ्यू के दौरान बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से घर से बाहर न निकले। जारी आदेश में नियमों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में निहित शक्तियों के अनुसार सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

एसडीएम ने कहा कि सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, जिसकी अनुपालना उपमंडल में प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नाइट क‌र्फ्यू के दौरान उपमंडल में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से न तो घर के बाहर पैदल और न ही गाड़ी से घूमे। एसडीएम ने कहा कि नाइट क‌र्फ्यू के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है उनमें कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सीएपीएफ बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा।

एसडीएम ने कहा कि आदेशानुसार आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति के लिए अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नाइट क‌र्फ्यू के दौरान अस्पताल, दवाई की दुकानें और एटीएम खुला रहने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी। आइएसबीटी, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमित होगी।

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