बच्चों को कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : उपमंडल विधिक सेवाएं समिति की ओर से कसार गाव स्थित राजकीय वि

By JagranEdited By: Publish:Sat, 22 Sep 2018 11:01 PM (IST) Updated:Sat, 22 Sep 2018 11:01 PM (IST)
बच्चों को कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक
बच्चों को कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ :

उपमंडल विधिक सेवाएं समिति की ओर से कसार गाव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नेशनल प्लान आफ एक्शन कैलेंडर के अंतर्गत बाल अधिकार एवं संरक्षण पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

अतिरिक्त सिविल जज एवं उपमंडल विधिक सेवा समिति की चेयरपर्सन मानसी धीमान के दिशा निर्देशानुसार यह आयोजन हुआ। उपमंडल विधिक सेवा समिति के सदस्य सत्येंद्र दहिया ने विद्यालय की प्रार्थना सभा में बाल अधिकारों एवं संरक्षण कानूनी जागरूकता शिविर का शुभारंभ करते हुए बाल अधिकारों से अवगत कराया। उन्होंने बाल अधिकार, कानूनी सहायता, मौलिक अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार तथा बाल अधिकारों के बारे में जानकारी दी। सक्सेस हाइट्स अकादमी के एचओडी अमित कुमार विशिष्ट अतिथि रहे। दहिया ने कहा कि न्यायपालिका का प्रयास है कि जन जन और घर घर तक निश्शुल्क कानूनी परामर्श सेवाएं पहुंचे। लोग कानूनी तौर पर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। उन्होंने बच्चों को पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी और कहा कि जो बच्चा 18 साल से नीचे है वह जुवेनाइल है चाहे लड़का हो या लड़की। वह इस अधिनियम के तहत आता है। पोक्सो एक्ट 18 वर्ष तक के बच्चों के साथ यौन शोषण मामले में काम करता है। इसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। उन्होंने चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। प्राचार्य शेर सिंह ने जागरूकता शिविर को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं को विभिन्न बाल अधिकारों के बारे में अवगत कराना समय की जरूरत है। स्कूली लीगल लिटरेसी क्लब की संयोजिका सुशीला छिक्कारा ने मंच संचालन किया। विद्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहा।

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