प्रापर्टी टैक्स 30 सितबर तक जमा करने पर 25 फीसद की मिलेगी छूट

-बहादुरगढ़ में कुल 66 हजार 697 प्रापर्टी टैक्स के दायरे में -टैक्स बिलों में त्रुटि ठीक करने के लिए जुटी है विशेष टीम

By JagranEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 08:40 PM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 08:40 PM (IST)
प्रापर्टी टैक्स 30 सितबर तक जमा करने पर 25 फीसद की मिलेगी छूट
प्रापर्टी टैक्स 30 सितबर तक जमा करने पर 25 फीसद की मिलेगी छूट

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ :

प्रापर्टी टैक्स 30 सितंबर तक अदा करने पर 25 फीसद की छूट मिलेगी। इस बीच शहर में बांटे गए बिलों को टीक करने के लिए नगर परिषद कार्यालय में विशेष टीम जुटी हुई है। शहर में 55 हजार बिल बांटे जा चुके हैं। 950 वापस लिए गए हैं। इस बीच नप प्रशासक एवं एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शहर के विकास के लिए प्रापर्टी टैक्स लिया जाता है। सभी नागरिकों को अपने शहर के विकास के लिए प्रापर्टी टैक्स समय पर भरना चाहिए। सरकार ने 30 सितंबर तक प्रापर्टी टैक्स जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट दी हुई है। उन्होंने कहा कि सुविधाजनक तरीके से प्रापर्टी टैक्स जमा हो, इसके लिए तीन काउंटर बनाए गए हैं। एक समय ज्यादा नागरिक टैक्स जमा करने पहुंचने पर अतिरिक्त काउंटर बनाने के निर्देश नप कार्यकारी अधिकारी को दिए गए हैं। एसडीएम ने कहा कि प्रापर्टी टैक्स का रिकार्ड से मिलान करते हुए बिलों की त्रुटि ठीक की जा रही है। इसके लिए एमई को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एमई के साथ भूमि अधिकारी, दो जेई व अन्य कर्मचारी शामिल टीम शामिल किए गए हैं ताकि किसी भी नागरिक को प्रापर्टी टैक्स की त्रुटि ठीक करवाकर बिल जमा करने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक 25 प्रतिशत टैक्स छूट का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। वहीं नप के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला ने बताया कि एक जुलाई 2021 से 23 सितंबर 2021 तक प्रोपर्टी टैक्स के रूप में 77 लाख, 93 हजार 280 रुपये तथा यूजर चार्ज के रूप में 46 लाख 487 रुपये जमा हो चुके हैं। सितंबर के आखिरी सप्ताह में छूट का लाभ लेने के लिए ज्यादा टैक्स जमा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान प्रापर्टी यूनिट रिकार्ड में दर्ज है और भू स्वामी नाम नहीं दर्ज हो पाया। ऐसे भू स्वामी अपने जमीन के पंजीकृत कागजात के साथ अपना नाम भी दर्ज करवा सकते हैं।

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