आम्रपाली होटल की ढाई घंटे बाद खोलनी पड़ी सील

नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स का बकाया होने पर आम्रपाली होटल को सील कर दिया है लेकिन ढाई घंटे के बाद ही सील को खोलना पड़ा। इससे जुड़ा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि आयुक्त का कहना था कि होटल मालिक ने होटल में शादी होने और कोर्ट में सुनवाई की बात की।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 02:30 AM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 02:30 AM (IST)
आम्रपाली होटल की ढाई घंटे बाद खोलनी पड़ी सील
आम्रपाली होटल की ढाई घंटे बाद खोलनी पड़ी सील

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स का बकाया होने पर आम्रपाली होटल को सील कर दिया है, लेकिन ढाई घंटे के बाद ही सील को खोलना पड़ा। इससे जुड़ा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि आयुक्त का कहना था कि होटल मालिक ने होटल में शादी होने और कोर्ट में सुनवाई की बात की। इसलिए शपथ पत्र भी दिया, तो सील को खोल दिया। मालूम हो कि आम्रपाली होटल पर करीब 8.82 लाख रुपये का प्रापर्टी टैक्स बकाया था। इस पर निगम ने होटल को सील कर दिया था, लेकिन कोर्ट में मामला विचाराधीन होने से सील को ढाई घंटे में खोलना पड़ा। इस दौरान होटल के वकील चंद्रमोहन सहगल व मोहित सहगल ने बताया कि नगर निगम ने आम्रपाली होटल को आठ वर्ष का प्रापर्टी टैक्स का बिल भेज दिया। जबकि हाई कोर्ट के आदेश ही नगर निगम तीन वर्ष से अधिक का प्रापर्टी टैक्स नहीं वसूला सकता है। इसलिए निगम ने सील को खोल दिया।

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इतने रुपये टैक्स के जमा कराए

होटल के वकील चंद्र मोहन सहगल ने बताया कि होटल मालिक ने वर्ष 2019 में 2 लाख रुपये प्रापर्टी टैक्स के जमा कराए थे। इसके बाद फरवरी वर्ष 2020 में 2 लाख 33 हजार रुपये टैक्स जमा कराए थे। अब निगम ने ज्यादा टैक्स भेज दिया था जबकि नियम के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता है-

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होटल मालिक ने बताया कि होटल को शादी समारोह के लिए बुक किया है। साथ ही कोर्ट में सुनवाई की बात भी कही। इसके लिए शपथ पत्र दिया। अब कोर्ट के निर्णय के बाद कार्रवाई की जाएगी।

धीरेन्द्र खड़गटा, आयुक्त, नगर निगम

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