प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को मार्च तक 25 फीसद की मिलेगी छूट
फोटो संख्या 8 -मुख्यालय ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को राहत के लिए छूट की तिथि को बढ
फोटो संख्या 8
-मुख्यालय ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को राहत के लिए छूट की तिथि को बढ़ाया
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों के लिए टैक्स में छूट की तिथि को बढ़ा दिया है। अब मार्च तक टैक्स में बकायेदारों को 25 फीसद छूट का लाभ मिलेगा। इसके बाद टैक्स जमा करने पर छूट नहीं मिलेगी।
मालूम हो कि शहर में निगम का सरकारी विभाग, निजी अस्पताल, स्कूल समेत अन्य लोगों पर करीब 17 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। जबकि नगर निगम टैक्स जमा करने के लिए मुनादी भी करा चुका है। इसके बाद भी लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की रुचि नहीं दिखाई है। जबकि मुख्यालय ने 31 दिसंबर तक टैक्स में छूट की अंतिम तिथि रखी थी। इसके बावजूद भी बड़े बकायेदारों ने टैक्स जमा नहीं किया है। अब मुख्यालय ने लोगों की सुविधा के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की तिथि को बढ़ा दिया है। अब मार्च तक वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक के बकायेदारों को एकमुश्त टैक्स जमा करने पर 25 फीसद छूट का लाभ मिलेगा। नगर निगम की मानें तो निगम ने बड़े बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा के लिए नोटिस भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में रेंट क्लर्क बलवीर सिंह ने बताया कि मुख्यालय ने लोगों की सुविधा के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की छूट की तिथि को बढ़ा दिया है।