नौकरों की तफ्तीश रद्दी की टोकरी में, नेपाली नौकर कर गया अंबाला में वारदात

खुद के फायदे के लिए घर में नौकर व किरायेदार रखना अब ट्रेंड बन गया है। मगर जिसे आप घर में रख रहे हैं उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराना उचित नहीं समझते। ऐसे में कभी-कभी यही लापरवाही खुद के लिए भारी भी पड़ जाती है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Apr 2021 06:12 AM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 06:12 AM (IST)
नौकरों की तफ्तीश रद्दी की टोकरी में, नेपाली नौकर कर गया अंबाला में वारदात
नौकरों की तफ्तीश रद्दी की टोकरी में, नेपाली नौकर कर गया अंबाला में वारदात

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : खुद के फायदे के लिए घर में नौकर व किरायेदार रखना अब ट्रेंड बन गया है। मगर जिसे आप घर में रख रहे हैं उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराना उचित नहीं समझते। ऐसे में कभी-कभी यही लापरवाही खुद के लिए भारी भी पड़ जाती है। इसका ताजा उदाहरण बैसाखी वाले दिन शहर के सेक्टर-9 में देखने को मिला है। यहां 15 दिन पहले रखे गए नेपाली नौकर ने राइस मिलर को खाने में नशीला पदार्थ देकर लूट लिया। आरोपित नौकर का अभी तक कोई पता नहीं चला है।

दूसरी ओर जिले के कुछ लोग पुलिस को घर में रखे नौकर व किरायेदारों की वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं। मगर कर्मचारियों की संख्या कम और समय का अभाव होने के चलते तफ्तीश रद्दी की टोकरी में चली जाती है और मकान मालिक को इसका कोई जवाब नहीं मिल पाता।

------ कई एजेंसी से करते हैं नौकर हायर

बता दें वैसे पुलिस भी घर में मेड या नौकर रखने पर वेरिफिकेशन कराने के लिए कहती है, लेकिन कुछ लोग इससे बचने के लिए एजेंसी से नौकरों को हायर करते हैं जिसके बाद मौका मिलने पर वे अपराधिक जैसी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और बाद में मालिक को पछताना पड़ता है।

------ वेरिफिकेशन नहीं कराना कैसे है अपराध

बता दें वैसे तो धारा 144 शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की जाती है। मगर इसी धारा के तहत ही मकान मालिक व नौकरी दाता को आदेश रहता है की अपने घर में रहने वाले बाहरी लोगों और नौकर पुलिस सत्यापन करवाएं। इसके अलावा आईपीसी धारा 188 के अनुसार अगर वेरिफिकेशन नहीं कराने पर किसी को परेशानी होती है या फिर चोट लगती है तो एक माह का कारावास या 200 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।

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