रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों को नोटिस

एनजीटी की शाखा ने नगर परिषद अंबाला सदर क्षेत्र में खुले होटल रेस्टोरेंट और ढाबे में बने शौचालय का कनेक्शन सीवर लाइन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर शौचालय का कनेक्शन सीवर लाइन से नहीं होगा तो संचालक के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आरोप तय करके मामला चला सकता है। इससे पहले नगर परिषद क्षेत्र के 50 से अधिक होटल रेस्टोरेंट और ढाबे को नोटिस देकर तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 14 Jul 2020 07:22 AM (IST) Updated:Tue, 14 Jul 2020 07:22 AM (IST)
रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों को नोटिस
रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों को नोटिस

फोटो : 18 - शौचालय का कनेक्शन सीवर लाइन से कराना हुआ अनिवार्य जागरण संवाददाता, अंबाला : एनजीटी की शाखा ने नगर परिषद अंबाला सदर क्षेत्र में खुले होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में बने शौचालय का कनेक्शन सीवर लाइन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर शौचालय का कनेक्शन सीवर लाइन से नहीं होगा तो संचालक के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आरोप तय करके मामला चलाएगा। इससे पहले नगर परिषद क्षेत्र के 50 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे को नोटिस देकर तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है। निर्धारित अवधि में अगर जवाब नहीं आता है तो एनजीटी नोटिस का रिमाइंडर देगा और उसके बाद जांच करके कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। सेफ्टी टैंक को भी सीवर लाइन से जोड़ना जरूरी

एनजीटी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में शौचालय का सेफ्टी टैंक बना है तो उसका भी कनेक्शन पब्लिक हेल्थ की सीवर लाइन से जोड़ना होगा। सीवर लाइन से शौचालय की पाइप जोड़ने के बाबत पब्लिक हेल्थ विभाग की तरफ से जारी होने वाले प्रमाण पत्र के साथ एनजीटी को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट भी जरूरी

होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे से निकलने वाले खाद्य पदार्थ के कचरे का स्वयं के स्तर से निष्पादन करना भी अनिवार्य किया गया है। एनजीटी के इस फरमान के बाद कुछ होटल और रेस्टोरेंट के संचालकों की तरफ से गोशाला के साथ एग्रीमेंट होने की बात बताई गई है। नहीं दिया जवाब तो दिया जाएगा रिमाइंडर

नगर परिषद अंबाला सदर में एनजीटी के नोडल अधिकारी विकास ने बताया कि अगर होटल रेस्टोरेंट और ढाबे के संचालकों की तरफ से प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया तो बुधवार को रिमाइंडर भेजा जाएगा। इसके बाद की स्थिति को देखते हुए एनजीटी के नियमानुसार बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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