लॉकडाउन 2.0 : ड्यूटी मजिस्ट्रेट और इंसिडेंट कमांडर करवाएंगे गाइडलाइन की पालना
जागरण संवाददाता अंबाला शहर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी अशोक कुमा
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी अशोक कुमार ने कहा कि एक सप्ताह के लिए लगे लॉकडाउन में नियमों की पालना करवाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट व इंसिडेंट कमांडर पुलिस टीम के साथ तैनात किए गए हैं। लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए टीम निरंतर बाजारों का दौरा करेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, जबकि प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अंबाला के सभी ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों को तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाये जाने के भी आदेश दिए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से मिलेगी छूट
-लॉ एंड ऑर्डर या आपात सेवाओं में तैनात अधिकारी अथवा कर्मचारी, म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट मिल सकेगी
- मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण सहित लैब आदि खुली रहेंगी
- कृषि कार्य जारी रहेगा और किसान अथवा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग खेतों में कार्य कर सकेंगे।
-कंबाइन मशीन एक दूसरे जिला अथवा राज्य में आवागमन कर सकती है।
-कृषि यंत्रों से जुड़ी दुकानें खुल सकती हैं।
- दुग्ध आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेंगी।
- दूध अथवा दूध के उत्पाद के प्लांट, पशु चारा उत्पादक प्लांट, पोल्ट्री फार्म, हैचरी खुली रहेंगी।
-नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, मेडिकल सेवाएं, मैन्युफैक्चरिग और वितरण यूनिट्स।
- डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री , फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस को छूट।
- सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति
- बैंक की शाखाएं एवं एटीएम सेवा लॉकडाउन के दौरान अपने निर्धारित समय अनुसार खुली रहेंगी, शारीरिक दूरी बनानी होगी।
- टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आइटी और आइटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी
- बच्चों, शारीरिक व मानसिक रूप से विशेष बौद्धिक योग्यता वाले बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा व महिला होम खुले रहेंगे
- दूध, फल-सब्जी व किरयाने की दुकानों सहित पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आपूर्ति एजेंसी खुली रहेंगी
- बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस पोस्टल सेवाएं जारी रहेंगी
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी
- राज्य परिवहन की बस सेवाएं आधी क्षमता की सवारी के साथ चलेंगी
- मेट्रो व ट्रेन सेवा जारी रहेंगी
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यह रहेगा बंद
-किसी भी नागरिक को उक्त लॉकडाउन अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।
- सभी अनाज मंडी, खरीद केंद्रों पर फसल खरीद लॉकडाउन के दौरान नहीं होगी
- आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, लाभपात्रों को घर पर राशन मिलेगा
- जिला में सभी शैक्षणिक, ट्रेनिग, कोचिग संस्थान बंद रहंगे
- सिनेमा हॉल, मॉल, शापिग कांप्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे
- सभी धार्मिक स्थान आमजन के लिए बंद रहेंगे
- सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक रूप से आयोजित कार्यक्रम पर रोक
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इस तरह से आने जाने में मिलेगी राहत
आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को संबंधित विभाग की ओर से पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिग व अनलोडिग के स्थानों की वेरिफिकेशन के बाद जारी होंगे। औद्योगिक इकाईयां, जो रूरल एरिया में चल रही हैं और एसईजेड क्षेत्र में हैं, वे कर्मचारियों के ठहराव व्यवस्था के साथ जारी रह सकती हैं। सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण उपरांत ही औद्योगिक इकाइयों स्टाफ सहित संचालित हो सकती हैं।
--------------- होम डिलीवरी रात दस बजे तक
लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट व होटल को केवल रात्रि दस बजे तक ही खोलने की अनुमति है। वे भी होम डिलीवरी दे सकेंगे। सड़क किनारे ढाबे भी केवल पार्सल के रूप में भोजन देने के लिए खुल सकेंगे। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे पर बैठकर खाने की पाबंदी रहेगी।
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मनरेगा मजदूरों को कार्यस्थल पर रहना होगा
मनरेगा के तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य जारी रहेंगे। निर्माण कार्य भी श्रमिकों के उसी स्थान पर रहने के साथ ही जारी रखे जा सकते हैं।
---------------- कंटेनमेंट जोन में विवाह समारोह की अनुमति नहीं
लॉकडाउन अवधि के दौरान कंटेनमेंट जोन से बाहर जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी रूप से विवाह समारोह की अनुमति नहीं है। यदि किसी ने पूर्व में अनुमति ली हुई है तो वह भी निरस्त समझी जाए। दाह संस्कार में 20 व्यक्ति तक ही शामिल हो सकते हैं।
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कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा, हेल्पलाइन नंबर जारी
- मोबाइल नंबर 7496854623 व 9729179275 पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती है
- पास जारी करने को लेकर नगराधीश को ओवरआल इंचार्ज एवं कंट्रोल रूम से संबंधित नोडल अधिकारी डीआइओ होंगे
- जिले के चारों एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे।