शराब कारोबारी प्रदीप मित्तल की जमानत खारिज

अंबाला शहर के मंडोर गांव में शराब तस्करी के मामले में प्रदीप मित्तल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। आरोपित ने जमानत के लिए याचिका दायर कर रखी थी जिसे खारिज कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 06:45 AM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 06:45 AM (IST)
शराब कारोबारी प्रदीप मित्तल की जमानत खारिज
शराब कारोबारी प्रदीप मित्तल की जमानत खारिज

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : अंबाला शहर के मंडोर गांव में शराब तस्करी के मामले में प्रदीप मित्तल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। आरोपित ने जमानत के लिए याचिका दायर कर रखी थी जिसे खारिज कर दिया गया है। अब आरोपित के पास पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का रास्ता बचा है। इस मामले की जांच सीआइए वन कर रही है। शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने आरोपित प्रदीप मित्तल के पुत्र वरुण मित्तल को भी नामजद कर लिया है।

दरअसल, जिस शराब के गोदाम में शराब मिली वह गोदाम वरुण मित्तल के नाम है। इस मामले में अब तक दो आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी अन्य की तलाश के लिए छापामारी जारी है। पुलिस को वाहन के मालिकों की भी तलाश है जिनके वाहन में तस्करी की जा रही थी।

बता दें कि अंबाला शहर के पंजोखरा थाना क्षेत्र के मंडोर गांव में एक निर्माणाधीन गोदाम से दो ट्रक शराब की पेटियों से लदे मिले थे। जांच में पाया गया कि यह शराब चंडीगढ़ से आई थी। कुल 1965 पेटियों में 23 हजार 580 बोतलें थीं। पंजोखरा थाना पुलिस ने एसएचओ मोहन लाल के बयान पर प्रदीप मित्तल, गोदाम मालिक, फैक्ट्री मालिक सहित सात लोगों पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पाया गया था कि बिना परमिट से ही शराब फैक्ट्री से निकली है।

---------------- आरोपित प्रदीप मित्तल की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह शराब प्रदीप मित्तल की है। गोदाम का मालिक दस्तावेजों के अनुसार वरुण मित्तल है, जिसे मामले में आरोपित बनाया जा चुका है। - संदीप कुमार, इंस्पेक्टर सीआइए वन

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