जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हवलदार रोहित ने पिता के खाते में तीन बार रुपये मंगवाए

पाक की खुफिया एजेंसी आइएसआइ को भारतीय सेना की सूचनाएं लीक करने के मामले में गिरफ्तार किए गए सेना के हवलदार रोहित कुमार को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 07:30 AM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 07:30 AM (IST)
जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हवलदार रोहित ने पिता के खाते में तीन बार रुपये मंगवाए
जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हवलदार रोहित ने पिता के खाते में तीन बार रुपये मंगवाए

जागरण संवाददाता, अंबाला : पाक की खुफिया एजेंसी आइएसआइ को भारतीय सेना की सूचनाएं लीक करने के मामले में गिरफ्तार किए गए सेना के हवलदार रोहित कुमार को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सात दिन के पुलिस रिमांड में आरोपित ने कई खुलासे हुए हैं। आरोपित अपने पिता के बैंक खाते में रुपये मंगवाता था। पुलिस ने आरोपित के पिता का बैंक खाता चेक किया, जिसमें तीन बार रुपये आने की बात सामने आई है। पुलिस अब रोहित का खाता जांचने में जुटी है।

अब तक की पूछताछ में स्पष्ट हो चुका है कि रोहित ने कई सूचनाएं लीक की हैं। स्थानीय पुलिस भोपाल से भी उसका रिकार्ड चेक करके लौटी है। पूछताछ में आरोपित ने कहा वह फेसबुक के माध्यम से यूके की जिस महिला के संपर्क में आया, उसने अपनी पहचान पत्रकार के रूप में बताई थी। रोहित ने वाट्सएप पर अपने कुछ फोटो भी शेयर किए थे। पुलिस को रोहित के पांच मोबाइलों में से सभी के डाटा डिलीट मिले। अब पंचकूला लैब से डाटा रिकवर होने के बाद यह और भी स्पष्ट होगा कि रोहित ने सेना की कौन सी जानकारियां और फोटो शेयर की हैं।

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भोपाल से लौट आई पुलिस

अंबाला के कोड़वा खुर्द का रहने वाला भोपाल में 68वीं इंजीनियरिग रेजीमेंट में तैनात था। रोहित 2012 में भर्ती हुआ था। जबकि उसका भाई साल 2008 से सेना में है। हालांकि अब तक की पुलिस तफ्तीश में इस मामले में उसके भाई का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि रोहित से सेना की खुफिया एजेंसी भी पूछताछ कर चुकी है। तीन दिन की छुट्टी पर घर आया था

बता दें कि रोहित तीन दिन की छुट्टी पर अंबाला के गांव कोड़वा खुर्द आया था। इस दौरान पुलिस ने आर्मी इंटेलीजेंस की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे 14 अक्टूबर को हिरासत में लिया और बाद में शहजादपुर थाने में उसके खिलाफ आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया। आरोपित को अदालत में पेश किया, जहां से उसका सात दिन का पुलिस रिमांड मंजूर हुआ।

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