अवैध खनन में पकड़े जाने पर भी नहीं भरा जुर्माना, केस
पंजोखरा क्षेत्र में खनन करते हुए पकड़े गए ट्रैक्टर ट्राली का रायलटी या जुर्माना न भरने पर मालिक को भारी पड़ गया। मामले में विभाग ने पुलिस को शिकायत दे दी। जिस पर पंजोखरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: पंजोखरा क्षेत्र में खनन करते हुए पकड़े गए ट्रैक्टर ट्राली का रायलटी या जुर्माना न भरने पर मालिक को भारी पड़ गया। मामले में विभाग ने पुलिस को शिकायत दे दी। जिस पर पंजोखरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। खनन अधिकारी राजकुमार खान एवं भू-विज्ञान विभाग की ओर से पंजोखरा पुलिस को शिकायत दी है। जिसमें बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के 23 अप्रैल 2019 और 19 फरवरी 2020 आदेशों की उल्लंघना की गई है। 9 जुलाई 2020 को राजकुमार खनन लेखाकार ने अवैध खनन कि रोकथाम के लिए गांव पंजोखरा व आसपास का मौका निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान ट्रैक्टर ट्राली जिसमें रेत भरा हुआ था, जो अवैध खनन था। रेत से भरे ट्रैक्टर ट्राली को पंजोखरा थाना में खड़ा करके सीज कर दिया गया था। हरियाणा लघु खनिज रियायत खनिज स्टाकिग परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम 2012 को उपनियम 101 (10) के अनुसार, 106 उपनियम के अनुसार यदि कोई वाहन मशीनरी अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसे मौके से पकड़कर सीज किया जाता है। अवैध खनन में वाहन मालिक से खनिज की रायल्टी कीमत, जुर्माना व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश 19 फरवरी 2020 के तहत जमीन का मुआवजा सरकारी खजाना में जमा करवाकर वाहनों को छोड़ा जाता है। तय समय में अवैध खनन में पकड़े गए वाहनों की रायल्टी जुर्माना खनिज की कीमत जमा नहीं करवायी जाती तो वाहन मालिक व चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। मालिक रजनी गुप्ता निवासी गोविद नगर कैंट को रायल्टी 2 लाख 15 हजार सरकारी खजाना में जमा करवा कर ही छोड़ा जा सकता है। लेकिन मालिक ने अभी तक सरकारी खजाना में जमा नहीं करवायी। इसी के चलते मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।