नियमों को ताक पर रखकर सरपंच के देवर को अलाट किया डिपो

गांव नंदूवाली में नियमों को ताक पर रख कर सरपंच के देवर को डिपो अलाट कर दिया गया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 08:06 AM (IST) Updated:Sat, 19 Jun 2021 08:06 AM (IST)
नियमों को ताक पर रखकर सरपंच के देवर को अलाट किया डिपो
नियमों को ताक पर रखकर सरपंच के देवर को अलाट किया डिपो

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर

गांव नंदूवाली में नियमों को ताक पर रख कर सरपंच के देवर को राशन डिपो अलाट कर दिया गया। जबकि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सरपंच-पंच के सगे संबंधी को राशन डिपो अलाट नहीं किया जा सकता। मामले में शिकायतकर्ता ने मौजूदा डीएफएससी को शिकायत देकर अवगत भी करवाया गया। लेकिन विभाग के अधिकारियों की ओर से डिपो मामले की जांच करने की बजाए आंखें बंद कर ली गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट का आदेशों के साथ डायरेक्टर को शिकायत दे दी। बता दें कि कस्बा नारायणगढ़ के गांव नंदूवाली में डीएफएससी ने बड़ी मेहरबानी की। जहां सरपंच महिला के देवर को राशन डिपो जारी कर दिया। जबकि इस मामले से अधिकारी अच्छी तरह से वाकिफ थे। लेकिन नियमों को दरकिनार कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया गया। नंदूवाली गांव के मेहर सिंह ने बताया कि 23 सितंबर 2020 को विभाग ने डिपो अलाट कर दिया था। महिला सरपंच के देवर सुरेंद्र कुमार के नाम से अलाट कर दिया गया था। मामले में डीसी को 3 नवंबर 2020 को शिकायत दी थी। 2 नवंबर को दो दर्जन लोगों ने डीसी और डीएफएससी को दोबारा शिकायत दी थी। 14 दिसंबर को शिकायतकर्ता की ओर से विभाग ने एफिडेविट भी लिया। शिकायत डीएफएससी और इसके साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी भी दी गई। 4 जनवरी 2021 को सीएम विडो में भी शिकायत दी। मामले में 21 दिसंबर को डीएफएससी की ओर से डायरेक्टर आफिस से मार्गदर्शन मांगा गया। वहीं मामले में डीसी को भी अपील डाली गई। लेकिन अभी यह पेडिग हैं। जिसमें तारीख लगी हुई है। ऐसे में सीएम विडो पर कार्रवाई मामले में प्रकिया पेंडिग है। ------ वर्जन -ऐसा मामला है और यह मामला मेरे से पहले का है। इसकी फाइल देखकर बता दिया जाएगा। मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

राजेश्वर मौदगिल, डीएफएससी, अंबाला।

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