कोरोना काल में प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों को 35 फीसद की छूट मिलेगी

कोरोना काल में प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों को टैक्स में 35 फीसद की छूट मिलेगी। इसके लिए लोगों को सितंबर तक टैक्स जमा करना होगा। वहीं सितंबर के बाद टैक्स जमा करने पर लोगों को 25 फीसद छूट का लाभ मिलेगा। इस बार मुख्यालय ने डिफाल्टरों को टैक्स में छूट नहीं दी है। इस छूट का लाभ नियमित टैक्स जमा करने वालों को मिलेगा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 24 Jul 2021 06:40 AM (IST) Updated:Sat, 24 Jul 2021 06:40 AM (IST)
कोरोना काल में प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों को 35 फीसद की छूट मिलेगी
कोरोना काल में प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों को 35 फीसद की छूट मिलेगी

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर :

कोरोना काल में प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों को टैक्स में 35 फीसद की छूट मिलेगी। इसके लिए लोगों को सितंबर तक टैक्स जमा करना होगा। वहीं सितंबर के बाद टैक्स जमा करने पर लोगों को 25 फीसद छूट का लाभ मिलेगा। इस बार मुख्यालय ने डिफाल्टरों को टैक्स में छूट नहीं दी है। इस छूट का लाभ नियमित टैक्स जमा करने वालों को मिलेगा। मालूम हो कि नगर निगम शहर में करीब 92 हजार भवनों से प्रापर्टी टैक्स की वसूली करता है। इसमें काफी बकाएदारों ने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है। इन बकाएदारों पर टैक्स का करीब 23 करोड़ रुपये का बकाया है, जो जमा नहीं किया है। वहीं कोरोना काल में भी काफी लोग टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं। निगम टैक्स वसूली के लिए संपत्ति सीलिग की कार्रवाई की जा रही है। अब मुख्यालय ने नियमित टैक्स जमा करने वालों को 35 फीसद छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए लोगों को सितंबर तक टैक्स जमा करना होगा। इसके बाद टैक्स जमा करने वालों को 25 फीसद छूट का लाभ ही मिलेगा। इस संबंध में रेंट क्लर्क बलवीर सिंह ने बताया कि मुख्यालय ने नियमित टैक्स जमा करने वालों को 35 फीसद छूट का लाभ मिलेगा। ------------------

बकाएदारों पर सीलिग की कार्रवाई जारी रहेगी

नगर निगम की प्रापर्टी टैक्स के बकाएदारों की संपत्ति सीलिग की कार्रवाई जारी रहेगी। निगम पांच लाख तक के बकाएदारों को नोटिस जारी कर चुका है। इसके बाद भी लोग टैक्स जमा करने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए नगर निगम की टीम संपत्ति सीलिग की कार्रवाई में जुटा है।

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मोटर मार्केट में वर्कशाप सील किया

नगर निगम ने मोटर मार्केट में टैक्स जमा नहीं करने पर एक वर्कशाप को सील कर दिया। इस वर्कशाप पर टैक्स का करीब साढ़े तीन लाख रुपये बकाया था। शुक्रवार को निगम ने टैक्स जमा नहीं होने पर संपत्ति सील कर दी। इसके बाद निगम की टीम ने पांच से जगह पर टैक्स वसूली के लिए पहुंची थी। इनके प्रापर्टी टैक्स बिलों में गड़बड़ी होने से सही करने का समय दिया है। इसके बाद लोग खुद ही निगम कार्यालय में टैक्स जमा कराएंगे। इसके बाद टैक्स जमा नहीं करने पर सीलिग की कार्रवाई की जाएगी।

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निगम के टैक्स के बकायेदार

संजय आटो रिपयेर -------544302 रुपये शिवा ड्राई क्लीनयर-------528955 रुपये नसीरपुर में महेश फीड प्राइवेट लिमिटेड-----510663 रुपये केपीएके स्कूल ------------------500078 रुपये ठाकुरद्वारा ------------------495313 रुपये

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