Gujarat: सात अधिवक्ता बनाए गए गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश

Gujarat गुजरात हाई कोर्ट में सात अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि मंत्रालय द्वारा उच्च न्यायपालिका में नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। मंत्रालय के न्याय विभाग ने नव नियुक्त न्यायाधीशों की सूची जारी की है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Sun, 17 Oct 2021 03:36 PM (IST) Updated:Sun, 17 Oct 2021 04:10 PM (IST)
Gujarat: सात अधिवक्ता बनाए गए गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश
गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए सात अधिवक्ता। फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र। सात अधिवक्ताओं को गुजरात हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि मंत्रालय द्वारा शनिवार को उच्च न्यायपालिका में नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। मंत्रालय के न्याय विभाग ने नव नियुक्त न्यायाधीशों की सूची जारी की है। 14 अक्टूबर को तीन हाई कोर्ट में सात न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। इनमें से चार वकील थे। इनमें से चार न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट में, दो बांबे हाई कोर्ट में और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए थे। बुधवार को तीन हाई कोर्ट में कुल 14 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। एक दिन बाद तीन अन्य हाई कोर्ट में रिकार्ड 17 नियुक्तियां की गई थीं। 11 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट में तीन वकीलों और दो न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश बनाया गया था। नौ अक्टूबर को आठ न्यायाधीशों को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किया गया था और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर पांच हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया गया था। एक अलग घटनाक्रम में 11 अक्टूबर को सात न्यायाधीशों का विभिन्न हाई कोर्ट में स्थानांतरण किया गया था। पांच अक्टूबर को 11 हाई कोर्ट के करीब 15 न्यायाधीश स्थानांतरित किए गए थे।

गुजरात विधानसभा अध्यक्ष आचार संहिता उल्लंघन के आरोप से बरी

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। अहमदाबाद की एक अदालत ने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष डा. निमाबेन आचार्य सहित भाजपा के दो नेताओं को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप से बरी कर दिया।

गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कच्छ भुज से विधायक डा. निमाबेन आचार्य, भाजपा विधायक कांतिलाल अमृतिया और भाजपा नेता मनोज पनारा के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत की गई थी। उन पर मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांटने का आरोप लगाया गया था। जिला व सत्र न्यायालय ने तीनों की जमानत मंजूर कर ली थी। शनिवार को अदालत ने निमाबेन सहित तीनों को आरोपों से बरी कर दिया।

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