Love Jihad: गुजरात में लागू हुआ लव जिहाद कानून, संशोधन कर और बनाया सख्‍त

Love Jihad Law गुजरात में अब किसी भी तरह का छल कर युवती से विवाह कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाना मुश्किल हो जाएगा। राज्‍य में बुधवार से धर्म स्वतंत्रता सुधार कानून (लव-जिहाद) लागू हो गया है। इस कानून में संशोधन कर इसे और भी सख्त बना दिया गया है।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 02:15 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 02:15 PM (IST)
Love Jihad: गुजरात में लागू हुआ लव जिहाद कानून, संशोधन कर और बनाया सख्‍त
गुजरात में बुधवार से धर्म स्वतंत्रता सुधार कानून (लव-जिहाद) लागू

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुजरात में बुधवार से धर्म स्वतंत्रता सुधार कानून (लव-जिहाद) लागू हो गया है। प्रदेश में अब किसी भी तरह से छल, बल, लालच अथवा बहला फुसलाकर कर किसी युवती से विवाह कर उसका धर्म परिवर्तन कराना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 5 साल तक की सजा हो सकती है वहीं इसमें मदद करने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

युवती नाबालिग होने अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय से होने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गुजरात सरकार ने पिछले मानसून सत्र में गुजरात धर्म स्वतंत्रता सुधार अधिनियम 2021 पारित किया था जिसे राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पिछले महीने अपनी मंजूरी दे दी थी। राज्यपाल ने लव जिहाद कानून सहित अब तक इस सरकार के करीब 15 कानूनों को अपनी स्वीकृति दे चुके हैं।

गुजरात सरकार ने युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए विवाह करने अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने को अवैध बना दिया है। इस तरह छल बल अथवा प्रभाव में लेकर बहला-फुसलाकर किसी युवती से विवाह कर उसके धर्म का परिवर्तन कराने वाले को 5 साल तक की सजा हो सकती जबकि लड़की नाबालिग होने अथवा एससी एसटी वर्ग से होने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।

इस तरह के विवाह की शिकायत माता-पिता रक्त संबंधी अथवा पीड़िता के परिवार का कोई भी सदस्य अथवा रिश्तेदार शिकायत कर सकेगा। विवाह में मदद करने वाले व्यक्ति तथा संस्थाओं को भी इस कानून के तहत दोषी माना जाएगा तथा विवाह कराने वाली संस्था के पदाधिकारी को 10 साल तक की भी सजा हो सकती है।

सरकार ने लव जिहाद कानून को बहुत सख्त बनाते हुए धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। धर्म परिवर्तन के लिए किसी युवती से विवाह करना तथा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन दोनों को ही अपराध माना जाएगा। लव जिहाद कानून अब गुजरात धर्म स्वतंत्रता सुधार अधिनियम 2021 के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधायक 2003 अस्तित्व में था लेकिन सरकार ने इस कानून में संशोधन कर इसे और भी सख्त बना दिया है जिससे धर्म परिवर्तन कराना अब बहुत मुश्किल होगा।

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