Love Jihad: गुजरात में लव जिहाद पर 10 साल तक की सजा

Bill Against love jihad गुजरात के गृहराज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने गुजरात धर्म स्वातंत्र्य संशोधन अधिनियम 2021 को विधानसभा में पेश किया। विवाह के बाद धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना गया है। ऐसा करने वाले को 3 से 5 साल की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है

By Babita KashyapEdited By: Publish:Thu, 01 Apr 2021 12:33 PM (IST) Updated:Thu, 01 Apr 2021 09:09 PM (IST)
Love Jihad: गुजरात में लव जिहाद पर 10 साल तक की सजा
लव जिहाद के खिलाफ गुजरात में कानून बनेगा

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुजरात सरकार ने लव जिहाद से संबंधित गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) अधिनियम 2021 विधानसभा में पेश कर दिया है। इसमें छल कपट लोग लालच अथवा छद्म  नाम व धर्म बता कर विवाह करने वाले को 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। जबकि विवाह में मदद करने वाली संस्था अथवा संगठन के पदाधिकारियों को 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 

 गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने गुजरात विधानसभा में गुरुवार को गुजरात धर्म स्वातंत्र्य संशोधन अधिनियम 2021 को पेश किया इसमें धर्म परिवर्तन के आशय से विवाह करने वाले अथवा विवाह के बाद धर्म परिवर्तन कराने को अपराध माना गया है। इस तरह के विवाद से नाराज परिवार के कोई सदस्य माता-पिता भाई-बहन अथवा रिश्तेदार या विवाह व दत्तक रिश्तेदार पुलिस को शिकायत कर सकेगा। 

 गैर कानूनी तरीके से दूसरे धर्म के लड़के अथवा लड़की से विवाह कराने में मददगार परामर्श देने वाले को भी अपराध में भागीदार माना जाएगा। विवाह के बाद धर्म परिवर्तन कराना अथवा धर्म परिवर्तन के इरादे से ही शादी करना अपराध माना गया है। ऐसा अपराध करने वाले को 3 से 5 साल की सजा तथा ₹2लाख के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है जबकि इसमें मददगार संस्था वह संगठन के पदाधिकारियों को 3 से 10 साल तक की सजा व ₹5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है।

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