Gujarat: मतांतरण रोधी नए कानून के तहत गुजरात का युवक गिरफ्तार
Gujarat वलसाड जिले के एक 23 वर्षीय युवक को नए गुजरात मत की स्वतंत्रता (संशोधन) कानून-2021 के तहत मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। 15 जून से लागू नए कानून के तहत मत परिवर्तन कराने के लिए शादी करना या शादी के लिए मत परिवर्तन कराना अपराध है।
वलसाड, एजेंसियां। पुलिस ने वलसाड जिले के एक 23 वर्षीय युवक को नए गुजरात मत की स्वतंत्रता (संशोधन) कानून-2021 के तहत मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। 15 जून से लागू नए कानून के तहत मत परिवर्तन कराने के लिए शादी करना या शादी के लिए मत परिवर्तन कराना अपराध है। इसके लिए 10 साल की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया, 'आरोपित इमरान अंसारी ने वलसाड शहर के वापी से अपने पड़ोस में रहने वाली 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया था। वह जबरन मतांतरण कराने के बाद युवती से शादी करना चाहता था।' वापी शहर थाने के इंस्पेक्टर बीजे सरवइया के अनुसार, 'आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 366 (शादी के इरादे से महिला का अपहरण), 376 (2) (दुष्कर्म) व 506 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।'
उन्होंने कहा कि पीड़िता की मां ने 10 जून को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई जांच में पाया गया कि पीड़िता आरोपित के साथ इंदौर में है। मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से पीड़िता को मुक्त कराते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को वापस वापी लाया जा चुका है। इंस्पेक्टर के अनुसार, 'पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि आरोपित के साथ उसके संबंध हो गए थे। इसके बाद वह युवती पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। मामले की शिकायत दर्ज करने पर आरोपित युवती के भाई को जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपित पहले से शादीशुदा होने के बावजूद युवती पर मतांतरण के बाद शादी के लिए दबाव बना रहा था।' गौरतलब है कि गत दिवस वडोदरा पुलिस गुजरात मत की स्वतंत्रता (संशोधन) कानून-2021 के तहत पहला मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित समीर अब्दुल कुरैशी को गिरफ्तार कर चुकी है।