Gujarat: बहू को नौकरी से निकलवाने के लिए सास की याचिका पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, जुर्माना

Gujarat हाईकोर्ट ने एक महिला पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पारिवारिक विवाद के बाद इस महिला ने अपनी बहू को सरकारी नौकरी से हटाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। घटना गुजरात की है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Thu, 29 Jul 2021 04:07 PM (IST) Updated:Fri, 30 Jul 2021 07:22 AM (IST)
Gujarat: बहू को नौकरी से निकलवाने के लिए सास की याचिका पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, जुर्माना
बहू के खिलाफ निरर्थक याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने सास पर लगाया जुर्माना। फाइल फोटो

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुजरात हाईकोर्ट ने एक महिला पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पारिवारिक विवाद के बाद इस महिला ने अपनी बहू को सरकारी नौकरी से निकलवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उत्तर गुजरात के अरवल्ली जिले की महिला रसीला खराड़ी ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि उसकी बहू ने सरकारी नौकरी लिए गलत जानकारी देकर हासिल की है। महिला ने सरकारी नौकरी के आवेदन में खुद को अविवाहित बताया था, ऐसा याचिकाकर्ता सास का दावा है। उनका यह भी कहना है कि जब उसने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, तब उसका तलाक का केस अदालत में लंबित था। यह मामला 2016 से अदालत में चल रहा है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले पर यह कहते हुए सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि पारिवारिक विवाद के समझौते में दबाव बनाने के लिए याचिका दाखिल की गई। गुजरात हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस मामले को असामान्य करार देते हुए कहा कि एक सास अपनी बहू को सरकारी नौकरी से निकालने की इसलिए मांग कर रही है, क्योंकि उनके बीच विवाद चल रहा है। यह उसने निजी हित के लिए किया है। अदालत ने ऐसा मानते हुए याचिकाकर्ता के वकील को भी फटकार लगाई कि वह इस तरह के मामले को अदालत में कैसे ला सकते हैं। अदालत ने याचिका को कोर्ट के कर्मचारियों का समय निरर्थक करने तथा याचिका को बेवजह मानते हुए याचिका सास की अर्जी को ठुकराते हुए उस पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

गौरतलब है कि गुजरात स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस निरीक्षक अजय देसाई अपनी लिव इन पार्टनर स्वीटी पटेल की हत्या मामले में 10 दिन के रिमांड पर हैं पुलिस इस हत्याकांड का आज रिकंस्ट्रक्शन करेगी। गुजरात के चर्चित स्वीटी पटेल गुमशुदगी मामले में करीब 45 दिन तक अंधेरे में छानबीन कर रही पुलिस को मेडिकल और परिस्थिति जलने सबूतों से स्वीटी पटेल की हत्या का अंदेशा हुआ। राज्य सरकार ने यह मामला जांच के लिए गुजरात एटीएस तथा अहमदाबाद अपराध शाखा को सुपुर्द कर दिया था जिसके बाद इन दोनों ने कुछ दिन की जांच में ही हत्यारे अजय देसाई को धर दबोचा। सिटी के भाई जयसुख पटेल ने स्थानीय अदालत में अर्जी दाखिल कर इस मामले की गहराई से छानबीन करने की मांग की। उसने बताया की स्वीटी मौत से पहले गर्भवती थी तथा विधिवत रूप से अजय देसाई के साथ विवाह करना चाहती थी और उसकी हत्या का प्रमुख कारण भी यही रहा। अजय देसाई व स्वीटी पटेल करीब साढे़ 4 साल साथ रह रहे थे। गत 4 जून को स्वीटी लापता हो गई 11 जून को उसके पिता ने स्वीटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। 2 दिन पहले ही क्राइम ब्रांच ने एसओजी के साथ मिलकर इस हत्याकांड का रहस्य खोला तथा अजय देसाई व उसके साथी किरीट जाडेजा को गिरफ्तार कर लिया था।

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